लॉकडाउन के बीच EPFO ने अब तक बांटे 946 करोड़ रुपए, आप भी ले सकते हैं ये फायदा
लॉकडाउन के बीच सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी थी. लोगों को पैसों की परेशानी न हो इसके लिए पीएफ रकम निकालने की शर्तों में ढील देने की घोषणा की थी.
लॉकडाउन के बीच सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी थी. लोगों को पैसों की परेशानी न हो इसके लिए पीएफ रकम निकालने की शर्तों में ढील देने की घोषणा की थी. सरकार के इस ऐलान के बाद पिछले 15 दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लॉकडाउन के बीच करीब 946 करोड़ रुपए बांटे हैं.
EPFO ने दी एडवांस पैसा निकालने की सुविधा
बता दें ईपीएफओ ने खास प्रावधान करते हुए लॉकडाउन के बीच लोगों को अपने पीएफ से एडवांस निकासी की इजाजत दी है. सरकार के इस ऐलान से नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिली है. EPFO ने खाताधारकों को एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दी है. इसके साथ ही इस रकम पर किसी भी तरह का टैक्स वसूला नहीं जाएगा.
15 दिन में निपटाए 3.31 लाख क्लेम
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, ईपीएफओ ने 15 दिन में करीब 3.31 लाख क्लेम को निबटाते हुए सब्सक्राइबर को 946.49 करोड़ रुपये वापस किए हैं, जो उनके अपने प्रोविडेंट फंड में जमा था. श्रम मंत्रालय ने इस संबध में बयान जारी कर जानकारी दी है.
पीएफ ट्रस्ट से भी दी राशि
इसके अलावा पीएफ ट्रस्ट के द्वारा भी लगभग 284 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है. श्रम मंत्रालय ने कहा, 'इस संकट के दौरान ईपीएफओ अपने सदस्यों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है. ईपीएफओ के सभी दफ्तरों से इस कठिन हालात के बीच भी काम करते हुए जरूरी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं.'
ऑनलाइन निकाल सकते हैं पैसा
आपको बता दें पैसों की निकासी पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है और इससे जरूरतमंद सब्सक्राइबर को लॉकडाउन के बीच काफी राहत मिल रही है.
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कितना निकाल सकते हैं पैसा
इस राहत में आप अपने पीएएफ खाते में मौजूदा बैलेंस का 75 फीसदी हिस्सा या फिर तीन महीने की सैलरी के बराबर रकम निकाल सकते हैं. कोविड-19 महामारी को देखते हुए खास प्रावधान करते हुए ईपीएफ के सब्सक्राइबर को उनके पीएफ रकम के 75 फीसदी या तीन महीने के मूल वेतन के बराबर, जो भी कम हो, रकम निकालने की इजाजत दी है. अगर आपने भी अपने पीएफ खाते से राशि निकाली है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा.