अगर आप वरिष्‍ठ नागरिक हैं और एक वित्‍त वर्ष में ब्‍याज से आपकी कुल आय 50,000 रुपये तक है तो बैंक, पोस्‍ट ऑफिस या कॉपरेटिव सोसायटीज स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं कर सकते हैं. कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बैंक आम लोगों की तरह ही वरिष्‍ठ नागरिकों की ब्‍याज आय पर TDS काट रहे थे. इसीलिए, केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 6 दिसंबर 2018 को बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर इसे स्‍पष्‍ट किया है

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इस साल के बजट में किया गया था प्रावधान

टैक्‍स एक्‍सपर्ट और इन्‍वेस्‍टमेंट एडवाइजर बलवंत जैन कहते हैं कि 2018 के बजट में स्‍पष्‍ट कर दिया गया था कि बैंक, पोस्‍ट ऑफिस और कॉपरेटिव बैंकों से सीनियर सिटिजन को ब्‍याज से होने वाली आय अगर 50,000 रुपये तक है तो उस पर TDS नहीं काटा जाएगा. जैन ने बताया कि आयकी अधिनियम की धारा 194A के तहत एक वित्‍त वर्ष में अगर वरिष्‍ठ नागरिकों की ब्‍याज से होने वाली आय 50,000 रुपये अधिक नहीं है तो TDS नहीं काटा जाएगा.

सीनियर सिटिजंस को CBDT के इस नोटिफिकेशन से मिलेगी राहत

कुछ बैंक वरिष्‍ठ नागरिकों की ब्‍याज से होने वाली आय 10,000 रुपये से अधिक होने पर TDS काटा करते थे. हालांकि, CBDT के इस नोटिफिकेशन के बाद वे ऐसा नहीं कर पाएंगे. इससे वरिष्‍ठ नागरिकों को राहत मिलेगी और उनकी ब्‍याज आय से कटने वाले पैसे अब नहीं कटेंगे.

बजट में सेक्‍शन 80TTB भी जोड़ा गया था

2018 के बजट में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 80TTB जोड़ी गई थी. इस कानून के तहत कोई भी व्‍यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है वह बैंक, कॉपरेटिव सोसायटीज या पोस्‍ट ऑफिस डिपॉजिट से होने वाली कुल 50,000 रुपये तक की आय पर डिडक्‍शन का दावा कर सकता है.