7th Pay Commission: रेलवे (Railways) से रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं को हल किया जाएगा. इसके लिए उत्तर रेलवे अपने पांचों मंडलों में पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रहा है. इन पेंशन अदालतों में मौके पर ही पेंशनरों की समस्याओं को दूर किया जाएगा.

 
23 अगस्त को लगाई जाएगी पेंशन अदालत
उत्तर रेलवे दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, फिरोजपुर, अंबाला और उत्तर रेलवे के हेडक्वाटर बड़ौदा हाउस में 23 अगस्त को पेंशन अदालत का आयोजन करेगा. इस अदालत में पेंशनरों की समस्याओं को सुना जाएगा और मौके पर उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा.
 
इस तरह की शिकायतों को दूर किया जाएगा
अदालतों में मुख्य रूप से पेंशन न मिलने, कम पेंशन मिलने या बकाए से संबंधित समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाएगी. किसी पेंशनर को अगर 7 वें वेतन आयोग के तहत पेंशन नहीं मिल रही है या 7CPC के तहत बकाया एरियर नहीं मिला है तो वो भी इस अदालत में अपनी शिकायत रख सकता है.
 
14 अगस्त तक दर्ज करानी होगी शिकायत
रेलवे ने पेंशनर्स से कहा है कि वो अपनी शिकायत को 14 अगस्त तक अपने डिवीजन के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी या मंडल कार्मिक अधिकारी के पास दर्ज करा दें. यदि कोई केस मुख्यालय के स्तर का है तो उसे डिप्टी सीपीओ (मुख्यालय) के पास दर्ज कराया जा सकता है.