सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लाखों सरकारी कर्मचारियों की बड़ी जीत हुई है. शीर्ष अदालत ने 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई से मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार माना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 30 जून को जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्‍हें एक जुलाई का इंक्रीमेंट 'नोशनल इंक्रीमेंट' के तौर पर दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 30 जून को रिटायर हो चुके लाखों कर्मचारियों का फायदा होगा.

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क्‍या है व्‍यवस्‍था

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल हरीशंकर तिवारी ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि 7वें वेतन आयोग में व्‍यवस्‍था दी गई थी कि जिन कर्मचारियों ने एक साल की नौकरी पूरी कर ली है, वे 1 जुलाई को इंक्रीमेंट के हकदार हैं. छठे वेतन आयोग से ही यह व्‍यवस्‍था लागू है. लेकिन सरकार पेंशनरों को इसका फायदा नहीं दे रही थी. हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्‍यू याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है.

क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी 'जी बिजनेस' के पास है, जिसमें कहा गया है कि अब यह नेशनल फोरम की जिम्‍मेदारी है कि वह सरकार से इसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू करने को कहे ताकि भविष्‍य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिले. इसके लिए अब कोर्ट का समय खराब करने की जरूरत नहीं है. आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्‍या 52 लाख के करीब है. वहीं 48 लाख पेंशनर हैं.

यूपी में भी जीता केस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हाल में ऐसा आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में तैनात रहे सिंचाई विभाग के एक्‍जीक्‍यूटिव इंजीनियर को 30 जून 2017 को रिटायर होने के बाद एक जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार माना था. हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह एक जुलाई 17 से 30 जून 18 तक का नोशनल इंक्रीमेंट याचिकाकर्ता को दे.