केंद्र और राज्‍य सरकार के पेंशनरों (Pensioner) के लिए अच्‍छी खबर है. फाइनेंस मिनिस्‍ट्री पेंशन सिस्‍टम को डिजिटाइज (Digitize) करने के लिए इसे BSR कोड से IFSC पर शिफ्ट कर रही है. इसके लिए सभी बैंकों से राय 15 दिसंबर 2019 तक राया मांगी गई थी. लेकिन किसी बैंक ने जवाब नहीं दिया. अब मिनिस्‍ट्री ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर आगे प्रोसेस करेगी.

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RBI पहले से तैयार

फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने इस लूप में RBI को भी लिया था, जिसने पहले ही इस प्रस्‍ताव पर हामी जता दी है. फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के ताजा लेटर के मुताबिक सभी बैंकों और ट्रेजरी से उनका IFSC कोड मांगा गया है.

क्‍या है मामला

BSR (Basic Statistical Return) कोड 7 डिजिट का कोड होता है जो RBI हर बैंक को अलॉट करता है. पहले 3 अंक बैंक को रिप्रेजेन्‍ट करते हैं जबकि बाकी 4 अंक बैंक की ब्रांच को. ये कोड TDS और TCS रिटर्न फाइल करने के लिए दिया जाता है. वहीं IFSC (Indian Financial System Code) हर बैंक का यूनिक कोड होता है. इलेक्‍ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में इसकी जरूरत पड़ती है. पेंशन सिस्‍टम में इसके लागू होने से पूरा सिस्‍टम ऑनलाइन हो जाएगा.

पेंशन सिस्‍टम का डिजिटाइजेशन

इसमें पेंशनरों को इलेक्‍ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी होगा. इससे किसी भी पेंशनर के खाते की पूरी जानकारी बैंक (Bank), सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) और पेंशन एंड अकाउंटस ऑफिस (PAO) के बीच आसानी से साझा हो जाएगी. 

पेंशनरों पर असर

जानकारों की मानें तो मौजूदा व्‍यव‍स्‍था में पेंशन से जुड़ा आधा काम ऑनलाइन होता है जबकि आधा काम मैनुअल. इस इलेक्‍ट्रॉनिक प्रक्रिया से जब कोई कर्मचारी रिटायर होगा तो उसकी पेंशन फिक्‍सेशन जल्‍द हो जाएगा, जिस प्रक्रिया में मौजूदा समय 2 से 3 महीने लगते हैं.

क्‍या है व्‍यवस्‍था 

आल इंडिया अकाउंट एंड आडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एचएस तिवारी ने बताया कि अभी किसी रिटायर कर्मचारी की पेंशन कई जगह घूमकर उसके बैंक खाते में पहुंचती है. केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में पहले हेड ऑफिस इसे प्रोसेस कर PAO को भेजता है. वहां से पेंशन पेपर CPAO के पास जाते हैं और फिर बैंक में ट्रांसफर होते हैं. फिर बैंक पेंशन रिलीज करता है. यह PDF फॉर्मेट में भेजे जाते हैं.