7th Pay Commission allowance news: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बाहर घूमने जाने के लिए लीव ट्रैवेल अलाउंस (LTC) देती है. अगर आपको LTC का फायदा लेना है तो इसके लिए होम टाउन के अलावा जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप घूमने जाना होगा तभी बिल रिइम्‍बर्स होगा. सरकार ने हाल में अपने एक आदेश में साफ किया है कि सेना के अफसर अपने होम टाउन को सिर्फ एक बार ही बदल सकते हैं. लेकिन वह असाधारण स्थिति में ही बदला जाएगा.

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ऐसे बदलेगा होम टाउन

आदेश में कहा गया है कि सेना के अफसर नौकरी ज्‍वाइन करते समय जो होम टाउन देंगे, वहीं फाइनल माना जाएगा. हालांकि अगर वह अपने होम टाउन में बदलाव कराना चाहते हैं तो इसके लिए उन्‍हें अपने HoD से सिफारिश करानी होगी. अगर HoD खुद अपने होम टाउन में बदलाव कराना चाहते हैं तो इसके लिए उन्‍हें डिफेंस मिनिस्‍ट्री की मंजूरी लेनी होगी.

फरवरी में बढ़ाया ट्रैवेल एरिया

आपको बता दें कि फरवरी में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रैवेल सुविधा को एक्‍सटेंड करने का ऐलान किया था. इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी प्राइवेट एयरलाइन से अपने घर या देश के दूसरे हिस्‍से में LTC पर जा सकते हैं. लेकिन इसमें बाध्‍यता यह थी कि वे Air India से ही उड़ान भरेंगे. इस अड़चन को सरकार ने नियम में संशोधन कर खत्‍म कर दिया था.

केरल जाने की मांगी थी अनुमति

बीते साल भी केरल में बाढ़ से हालात खराब हो गए थे. इससे राज्‍य को काफी नुकसान पहुंचा था. माली हालत बिगड़ गई थी. उस समय केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पर केरल जाने दें, जिससे बाढ़ प्रभावित राज्य में पर्यटन बढ़ेगा.

क्या होती है एलटीसी

LTC के तहत सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है और उनके टिकट पर खर्च किया पैसा रीइम्‍बर्स हो जाता है. 2017 के एक सरकारी आदेश में केंद्रीय कर्मियों को एलटीसी पर रोजाना भत्ता नहीं देने की बात थी. पहले केंद्रीय कर्मी ऐसे भत्ते के हकदार थे जो रैंकों के हिसाब से अलग-अलग होते थे.