मोदी सरकार ने देशभर के पेंशनरों (Pensioner) को बड़ी सुविधा दी है. इसके तहत 80 साल या उससे ऊपर के पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करने के लिए ज्‍यादा समय दिया जाएगा. इससे उन्‍हें हर साल नवंबर में Life Certificate जमा करने के झंझट से आजादी मिलेगी. केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने इन पेंशनरों को 1 अक्‍टूबर से Life Certificate जमा करने की छूट दी है.

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80 साल से नीचे के पेंशनर के लिए अलग नियम

हालांकि 80 साल से नीचे के पेंशनरों के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्‍हें नवंबर में ही Life Certificate ट्रेजरी, बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में जमा करना होगा. केंद्र सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 80 साल या उससे ऊपर के पेंशनर 1 अक्‍टूबर को जो Life Certificate जमा करेंगे उसकी वैधता अगले साल 30 नवंबर तक रहेगी.

क्‍यों जरूरी है लाइफ सर्टिफिकेट

Life Certificate के आधार पर ही ट्रेजरी पेंशनर की पेंशन जारी करती है. यह पेंशनर का जीवित होने का प्रमाण है, जो सरकार हर साल मांगती है. इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर है. 2014 में शुरू हुई जीवन प्रमाण सुविधा की वजह से Life Certificate अब आप किसी भी बैंक ब्रांच या CSC में जाकर जमा कर सकते हैं.

कैसे होता है वेरिफिकेशन?

'जीवन प्रमाण' Aadhaar से जुड़ा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) है. इसमें पेंशनर को आधार नंबर के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है. पेंशनर्स को अपने पेंशन अकाउंट और पेंशन से जुड़ी कुछ अन्‍य जानकारियां भी देनी होती है.

कैसे डाउनलोड करें Life Certificate

Life Certificate ऑनलाइन सबमिट करने के बाद पेंशनर के रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 SMS आता है, जिसमें ट्रांजेक्‍शन ID होती है. अब jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट से इस ट्रांजेक्‍शन आईडी की मदद से लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है.