31 मार्च को बंद हो रही है LIC की यह स्कीम, घर बैठे मिलेंगे 1000 रुपए महीना
अगर आपने प्रधानमंत्री (PM) वय वंदना योजना में अब तक निवेश नहीं किया तो जल्दी करें क्योंकि इसमें निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 है. इसमें सलाना रिटर्न 8% से 8.30% है. यह पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए है जो 60 साल या इससे ऊपर के हैं.
2017-18 और 2018-19 के आम बजट में इसका ऐलान हुआ था. (Dna)
2017-18 और 2018-19 के आम बजट में इसका ऐलान हुआ था. (Dna)
अगर आपने प्रधानमंत्री (PM) वय वंदना योजना में अब तक निवेश नहीं किया तो जल्दी करें क्योंकि इसमें निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 है. इसमें सलाना रिटर्न 8% से 8.30% है. यह पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए है जो 60 साल या इससे ऊपर के हैं. इस योजना में निवेश के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है. आपको बता दें कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) की इस पेंशन योजना (Pension Scheme) PMVVY के लिए आधार (Aadhaar) को जरूरी बना दिया है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना को ऑपरेट कर रही है. 2017-18 और 2018-19 के आम बजट में इसका ऐलान हुआ था.
इस योजना में बुजुर्गों को हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती है. हालांकि पेंशन सिर्फ 10 साल तक ही मिलती है. अगर कोई व्यक्ति 10 साल बाद फिर से पेंशन शुरू करना चाहता है तो उसे दोबारा इस योजना में निवेश करना होगा. इसमें निवेश हर महीने, 3 महीने, छमाही और सालाना हो सकता है.
सीनियर सिटीजन को पेंशन की रकम का पेमेंट नेटबैंकिंग (Net Banking) या आधार आधारित भुगतान सिस्टम (Aadhaar Enabled Payment System) के जरिये होगा. पॉलिसी लेते समय सीनियर सिटीजन को अपने बैंक अकाउंट (Bank Account) की जानकारी देनी होगी.
TRENDING NOW
इस योजना में कोई भी व्यक्ति कम से कम 1.50 लाख से अधिकतम 15 लाख रुपये तक रकम लगा सकता है. पॉलिसी लेते समय जमा रकम 10 साल पूरा होने के बाद वापस हो जाती है. पेंशन की अंतिम किस्त के साथ ही LIC जमा रकम को लौटा देती है. जमा रकम पर 8.30 फीसदी तक ब्याज देती है. इस योजना में पॉलिसी की खरीद पर सर्विस टैक्स या GST से छूट है. हालांकि पेंशन किस्त टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी.
फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति, जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, लेकिन उसके पास आधार नहीं है या फिर उसने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण से पहले आधार के लिए नामांकन या पंजीकरण करना होगा.
इसके अलावा, जिन मामलों में बायोमेट्रिक या आधार OTP या समय आधारित ओटीपी से वेरिफिकेशन संभव नहीं है, उनमें आधार कार्ड देकर योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है. आधार पर छपे QR कोड से इसे वेरिफाई किया जा सकता है.
08:34 PM IST