PAN Card के बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्या TAN Card को समझते हैं आप? जानिए ये पैन कार्ड से कितना अलग है
TAN Card भी टैक्स से जुड़ा एक जरूरी दस्तावेज है, लेकिन तमाम लोगों को इसका प्रयोग नहीं पता. यहां जानिए क्या होता है टैन कार्ड और ये पैन कार्ड से कितना अलग होता है?
PAN Card के बारे में तो आप सभी जानते होंगे. इनकम टैक्स भरने के अलावा तमाम जगहों पर इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन क्या TAN Card के बारे में आपने सुना है? TAN Card भी टैक्स से जुड़ा एक जरूरी दस्तावेज है, लेकिन तमाम लोगों को इसका प्रयोग नहीं पता. आइए आज आपको बताते हैं कि क्या होता है टैन कार्ड, इसका इस्तेमाल किस जगह पर होता है और ये पैन कार्ड से कितना अलग है?
क्या होता है TAN Card
TAN Card को Tax Deduction Account Number और Tax Collection Account Number के रूप में जाना जाता है. TAN कार्ड भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है. इसे जारी करने के पीछे मकसद होता है टैक्स डिडक्शन की प्रोसेस को आसान बनाना. इस कार्ड पर यूजर का नाम, फोटो और 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक नंबर दर्ज होता है. TDS (Tax Deducted at Source) काटने वाली कंपनियों, संस्थाओं और व्यक्तियों के पास उनका TAN नंबर होना अनिवार्य है. TDS काटने की जो रसीद या सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उसमें TDS काटने वाले को अपना TAN नंबर भी दर्ज करना पड़ता है.
कहां पड़ती है इसकी जरूरत
- TDS या TCS रिटर्न दाखिल करने में.
- TDS या TCS भुगतान के चालान में.
- TDS या TCS संबंधी सर्टिफिकेट में.
- बहुत ऊंची कीमत के सौदों का विवरण देने में.
- अन्य कोई दस्तावेज जहां TDS या TCS नंबर मांगा गया हो.
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पैन कार्ड से कितना अलग है टैन कार्ड
पैन कार्ड और टैन कार्ड, दोनों को ही इनकम टैक्स विभाग ही जारी करता है. दोनों में दस अंकों का नंबर मौजूद रहता है. लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग लोगों के लिए है. जो लोग टैक्स भरते हैं, उन्हें पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है क्योंकि उन्हें टैक्स भरते समय 10 अंकों के इस नंबर को भरना होता है. इसके अलावा पैन का इस्तेमाल सरकार आपके द्वारा किए गए बड़े लेन-देन की निगरानी के लिए भी करती है. वहीं जो लोग टैक्स काटते हैं, उनके लिए टैन नंबर जरूरी होता है. टीडीएस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स में टैन नंबर बहुत जरूरी होता है.
कैसे बनवा सकते हैं टैन कार्ड
पैन कार्ड की तरह ही टैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बनवाया जा सकता है. इसके लिए आपको फॉर्म 49बी को भरना होगा, साथ ही थोड़ा पेमेंट करना होगा. पेमेंट का जरिया आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर नेट बैंकिंग रख सकते हैं. ऑनलाइन टैन कार्ड बनवाने के लिए आप एनएसडीएल (National Securities Depository Limited) की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई करने के 15 दिनों के अंदर टैन कार्ड आपके घर पर आ जाएगा.