BH Series Number Plate: किसी भी राज्य में कर सकते हैं अपनी गाड़ी में सफर, जानिए क्या है भारत सीरीज नंबर प्लेट
अगर आप दूसरे राज्य में वाहन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के तहत आपको उस राज्य में 12 महीने के भीतर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है.
भारत सरकार ने कुछ समय पहले एलान किया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहन मालिकों को अब दोबारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी. आप खास भारत सीरीज (BH-SERIES) की नंबर प्लेट का उपयोग कर सकते हैं. यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और निजी संस्थान से जुड़े लोगों के लिए भी लागू होगी. कुछ समय पहले महाराष्ट्र में इस सीरीज का पहला नंबर जारी भी किया गया था.
किन लोगों के लिए उपलब्ध है सीरीज
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह सुविधा रक्षा कर्मियों और केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी. पब्लिक व्हीकल और निजी क्षेत्र के वाहन कंपनी के लिए भी इस सुविधा को प्रस्तावित किया गया है. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रक्षा, निजी संस्थानों से जुड़े ऐसे कर्मचारी जिनके दफ्तर 4 से ज्यादा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में हैं इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह वाहन चालक के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह भारत सीरीज नंबर प्लेट लेना चाहते हैं या नहीं.
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BH-SERIES नंबर प्लेट का फॉर्मेट
YY : यानि कि रजिस्ट्रेशन का साल
BH : भारत सीरीज कोड
0000 से 9999 तक कोई चार नंबर
AA से ZZ तक अल्फाबेट्स
ऐसे करें अप्लाई
अगर आप ऊपर बताए गए क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप प्राइवेट कर्मचारी होने के बाद भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं लेकिन आपका ऑफिस 4 से ज्यादा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में होना चाहिए.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://morth.nic.in/hi पर जाएं और वाहन ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके अलावा व्यक्ति नया वाहन लेते समय भी BH-SERIES नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको फॉर्म 20 और फॉर्म 60 भरना होता है.
अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज फॉर्म्स के साथ जमा करने होते हैं.