बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश करना अब और भी आसान हो गया है. सेबी ने नाबालिग के नाम पर निवेश के लिए सिर्फ ज्वाइंट अकाउंट या माइनर अकाउंट की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया है. ऐसे में 15 जून, 2023 से अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर माता-पिता या लीगल गार्जियन म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं. आज Money Guru पर जानिए बच्चों के नाम पर निवेश के क्या फायदे हैं? लंबी अवधि में कौन सी स्कीम निवेश के लिए अच्छी है?
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