किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों का एक हिस्सा (EPFO) में जाता है. यदि कर्मचारी ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय तक EPF में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. तो वो 58 साल की उम्र के बाद ईपीएफओ से पेंशन लेने का पात्र बन जाता है. आपको स्कीम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है. वीडियो में जानिए हैं क्या होता है स्कीम सर्टिफिकेट और इसे कैसे बनवाएं?
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