Vehicle Scrappage Policy: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी मंत्रालयों और विभागों को सर्विसिंग किये जाने के लायक नहीं रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदलने को कहा है. Finance Ministry के तहत ने वाला व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने ऑफिस मेमोरेंडम में कहा कि प्रदूषण को कम करने और पैसेंजर सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार के सरकार के व्यापक उद्देश्यों पर विचार करते हुए नीति आयोग (Niti Aayog) और सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) के सलाह से 15 साल पुराने या ‘सर्विसिंग’ के लायक नहीं रहे वाहनों को लेकर मौजूदा प्रावधानों पर पुनर्विचार किया गया है.

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ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है, इसीलिए यह फैसला किया गया है कि मंत्रालयों/विभागों के 15 साल पुराने या सर्विसिंग के लायक नहीं रहे वाहनों को कबाड़ में ही बदला जाएगा.

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15 साल पुराने वाहनों की नहीं होगी नीलामी

इसमें कहा गया है कि ऐसे वाहनों को केवल रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर पर ही निपटान किया जएगा. जो वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं, उनकी नीलामी नहीं की जाएगी.

व्यय विभाग ने कहा कि ऐसे वाहनों को कबाड़ में बदलने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय अलग से अधिसूचित करेगा.

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(भाषा इनपुट के साथ)