Vehicle Fitness new rule: सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों के लिए फिटनेस सबंधी ड्रॉफ्ट नियम जारी किया है. मंत्रालय ने इसके लिए ड्रॉफ्ट नोटीफिकेशन जारी किया, जिसमें सभी पक्षों से 30 दिन में आपत्ति/सुझाव मांगे गए हैं. दरअसल अब पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए अब विंड शील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो गया है. 

कैसे होगा ये फॉर्मेट?

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पुरानी गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को विंड शील्ड पर लगाया जाएगा. इस फॉर्मेट में फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता - DDMMYYYY लिखी होनी चाहिए, साथ ही निचे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए. बता दें फिटनेस सर्टिफिकेट के दो तरह के फॉर्मेट डिजाइन किए गए हैं. भारी वाहनों के लिए अलग और छोटे वाहनों के लिए अलग.

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पैसेंजर वाहनों पर बाएं तरफ लगेगा सर्टिफिकेट 

इसके अलावा भारी, मझोले और छोटे माल वाहन यानी की पैसेंजर वाहनों पर ये सर्टिफिकेट विंड शील्ड पर बाएं तरफ लगाना होगा.इन वाहनों को अपनी गाड़ियों की विंड शील्ड पर नीले बैकग्राउंड पर, पीले रंग से लिखना होगा. 

इसके अलावा छोटे वाहन, ई-रिक्शा ऑटो पर भी फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना बेहद जरूरी होगा. साथ ही जिन गाड़ियों में विंड शील्ड नहीं है उनमें बॉडी पर लगाना अनिवार्य होगा, जहां से आसानी से दिख सके.