PAN Card:आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो हो सकता है बड़ा नुकसान, जानिए आपको क्या करना चाहिए
किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो. यह एक दंडनीय अपराध है. और इसके लिए व्यक्ति पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
पैन कार्ड
पैन कार्ड
कई बार लोग फ्रॉड के लिए एक से अधिक पैन कार्ड रख सकते हैं, वहीं काफी बार गलती से भी किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन कार्ड दे दिए जाते हैं. ऐसा कई वजहों से हो सकता है.
एक से अधिक पैन कार्ड प्रोफाइल करता है खराब
ऐसी स्तिथि में बैंक द्वार आपके लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे सभी आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं. एक से अधिक पैन कार्ड होना धोखाधड़ी माना जाता है. ऐसे व्यक्ति को संदिग्ध माना जाता है. ज्यादातर बैंक ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं.
1. कई आवेदन डालने पर- कई बार आवेदक पहला आवेदन करते हैं, और उस पैन कार्ड के बन कर ना आने पर कुछ समय बाद दोबारा आवेदन दाल देते हैं. इए में हो सकता है कि पहला कार्ड कुछ समय बाद आप तक बन कर आगया हो, और दूसरा आवेदन भी प्रक्रिया में हो. तो इस तरह कई बार लोगों तक दो पैन कार्ड पहुंच जाते हैं.
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2. कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति को अपने पैन कार्ड में किसी डिटेल को अपडेट करवाना था. लेकिन उन्होंने नए पैन कार्ड के लिए आवेदन दाल दिया. तो ऐसे स्तिथि में व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड बनकर पहुंच जाते हैं.
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3. शादी के बाद अपडेट के समय
शादी के बाद डिटेल अपडेट के समय आप को ध्यान रखना चाहिए कि आप नए कार्ड के लिए आवेदन ना करें, बल्कि अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डालें.
4.NRI अगर कोई NRI व्यक्ति कई सालों बाद भारत आता है और यहां व्यापार करने की सोचता है, तो ऐसे में उन्हें कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. और वो नया पैन कार्ड दोबारा बनाने डाल देते हैं. इस तरह एक व्यक्ति के कई पैन कार्ड हो जाते हैं.
समस्या को ऐसे करें हल
1. NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterCont.net
2. मेन्यू से APPLICATION TYPE बटन सिलेक्ट करें.
3. यहां ‘Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)’ का चयन करें.
4.अब आप के सामने एक नया पेज खुलेगा. आपके ईमेल पर एक टोकन नंबर दिया जाएगा. डिटेल्स दर्ज कर Continue with PAN Application Form ऑप्शन पर क्लिक करें.
5.अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपने पैन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने का विकल्प मिलेगा. यहां पर ‘Submit scanned images through e-sign’ का विकल्प सिलेक्ट करें.
6. जिस पैन नंबर को आप रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर NEXT कर दें.
7. अब व्यक्तिगत जानकारी भरकर “inadvertently allotted to you” ऑप्शन पर क्लिक करें , यहां आपके पास जो भी अतिरिक्त पैन कार्ड है उसकी जानकारी का विवरण दें. इसके बाद रद्द और सरेंडर के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर दें.
8. आखिर में आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज और हस्ताक्षर वैरीफिकेशन करवाया जाएगा. जिसके बाद आपकी प्रोसेस कम्पलीट हो जाएगी.
05:29 PM IST