17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक, नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन
Hit and Run Law: फेडरेशन ऑफ कर्नाटक (Karnataka) ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है.
Hit and Run Law: फेडरेशन ऑफ कर्नाटक (Karnataka) ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की और 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया. सी. नवीन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून से सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रक चालकों को होगी.
नए कानून को लेकर गुस्से में ट्रक एसोशिएशन
नवीन रेड्डी ने कहा कि उनकी मांगों में दुर्घटनाओं के मामले में जब्त किए गए ट्रकों को रिहा करना और अनावश्यक यातायात भीड़ के आधार पर लगाए गए जुर्माने को कम करना शामिल है. 10 साल की कैद समेत भारी जुर्माना लगाने के नए प्रस्ताव से देशभर के ड्राइवर चिंतित हैं. नए साल से कानून में बदलाव को लेकर देशभर के ट्रक ड्राइवरों ने तीन दिन की हड़ताल बुलाई थी. नए साल से कानून में बदलाव कुछ दिन पहले भी साल की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस ड्राइवर का गुस्सा देखने को मिला. नतीजन केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जगह-जगह चक्का जाम जैसी स्थिति देखने को मिली. पेट्रोल पंप पर नए साल के शुरूआती दिन काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली. हाल ही में केंद्र सरकार ने कई कानून में बदलाव किए है. जिसकी वजह से बहुत सारे मामले में सजा और जुर्माने के प्रोविजन बदल दिए गए हैं, जिसमें हिट एंड रन के केस भी शामिल हैं.