SBI पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कल शाम तक देना होगा Electoral Bond का ब्योरा
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि 12 मार्च की शाम तक इसके बारे में बैंक ब्योरा दे.
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि 12 मार्च की शाम तक इसके बारे में बैंक ब्योरा दे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक ये ब्योरा पब्लिश करने के निर्देश दिए हैं. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने SBI पर बड़ी टिप्पणी की.
चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपको सिर्फ डेटा सील कवर से निकालना है और भेजना है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-26 दिन से क्या कर रहे थे?
सीजेआई ने एसबीआई से ये भी पूछा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया, कितना डेटा मिलान किया. मिलान के लिए समय मांगना सही नहीं है.
30 जून तक की मांगी थी मोहलत
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे.