बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) और उसके पूर्व प्रोमोटर कलानिधि मारन (Kalanithi Maran) के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मानर परिवार को ₹270 करोड़ बैंक गारंटी भुनाने की छूट दी है. स्पाइजेट कलानिधि मारन को 75 करोड़ रुपये ब्याज भी देगा. कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 270 करोड़ की यह राशि अदा की जाएगी.

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SC के आदेश पर स्पाइसजेट का बयान आया है. कंपनी ने कहा है कि स्पाइसजेट और उसके पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी फर्म केएएल एयरवेज के बीच विवाद से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विवाद में कुल राशि ₹578 करोड़ है, जिसमें से ₹308 करोड़ पहले ही जमा किए जा चुके हैं.

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