मोदी सरकार (Modi Government) किसानों की आमदनी (Farmers' Income) बढ़ाने के लिए खेती-किसानी में मशीनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है. इस समय की खेती-बाड़ी के कामों में ट्रैक्टर (Tractor), रीपर कम बाईन्डर, रीपर, राइस ट्रांस प्लान्टर, रोटावेटर वगैरह का खूब इस्तेमाल हो रहा है.

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लेकिन खेती की इन मशीनों का खरीदना भी हर किसान के बस में नहीं है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इन मशीनों की पहुंच बनाने के लिए केंद्र समेत राज्य सरकारें समय-समय पर इन मशीनों पर सब्सिडी योजना (subsidy scheme) चलाती हैं.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी राज्य सरकार ने इसी तरह की एक योजना 'कृषि यांत्रिक योजना' और  'कृषि यंत्रीकरण की प्रोत्साहिन योजना'  शुरू की हुई है. इस योजना से मध्य प्रदेश के किसानों को पर खेती-बाड़ी की मशीनों पर सब्सिडी दी जाती है. 

यदि आप भी ट्रैक्टर या फिर खेती-बाड़ी की कोई और मशीन लेना चाहते हैं तो आप इस योजना के माध्यम से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको bt.mpdage.org/Eng_Index.aspx लिंक पर विजिट करना होगा.

कौन ले सकता है सब्सिडी

- इस योजना के तहत प्रदेश का कोई भी किसान ट्रैक्टर खरीद सकता है. 

- सब्सिडी उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने पिछले 7 सालों में ट्रैक्टर या पावर टिलर पर किसी भी योजना से सब्सिडी नहीं ली हो.

- इस योजना के तहत एक तरह की मशीन पर केवल एक ही बार अनुदान लिया जा सकता है.

-ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान लिया जा सकता है.

क्या करना होगा

ट्रैक्टर, टिलर या फिर किसी और मशीन पर सब्सिडी लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. अप्लाई करने के लिए किसान को उसके आधार कार्ड की एक कॉपी, बैंक पासबुक की एक कॉपी लगानी होगी. अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की भी कॉपी लगानी होगी.

अगर आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से कैंसिल हो जाती है तो आप अगले 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं. 

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एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद आपको मशीन खरीदने के लिए डीलर का ऑनलाइन ही चुनाव करना होगा. एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर फिर से बदलना संभव नहीं होगा.