भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक दशक के दौरान सहारा (SAHARA) की दो कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपए का रिफंड किया है.  रीपेमेंट के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है. सेबी ने इसकी जानकारी अपनी हालिया सालाना रिपोर्ट में दी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन

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सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में सहारा की दो कंपनियों के बॉन्डधारकों को अगस्त, 2012 में लगभग तीन करोड़ निवेशकों को ब्याज सहित पैसा वापस करने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकांश बॉन्डधारकों के दावों के अभाव में सेबी द्वारा पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वापस की गई कुल राशि सिर्फ नौ करोड़ रुपये ही बढ़ी. वहीं सेबी-सहारा रिफंड खातों में शेष राशि इस दौरान 1,515 करोड़ रुपये बढ़ी.

17,526 मामलों में ब्याज सहित 138 करोड़ का रिफंड

सेबी ने सालाना रिपोर्ट में कहा कि उसे 31 मार्च, 2022 तक 19,650 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें रिफंड के कुल 82.31 करोड़ रुपये के दावे शामिल थे. इसमें से उसने 17,526 मामलों में 68 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 138 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया. इससे पहले सेबी ने जो जानकारी दी थी उसमें बताया था कि 31 मार्च, 2021 तक उसने कुल 129 करोड़ रुपये का रिफंड दिया है.

 

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15,507 करोड़ रुपये तक की वसूली की

सेबी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों और कुर्की के नियामकीय आदेशों का पालन करते हुए उसने 31 मार्च, 2022 तक 15,507 करोड़ रुपये तक की वसूली की है. इस अवधि तक बैंकों में जमा राशि 24,076 करोड़ रुपये है. 31 मार्च, 2021 तक यह राशि 23,191 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2020 तक 21,770.70 करोड़ रुपये थी.