Electoral Bonds: हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा के बाद सरकार ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की 23वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी है. चुनावी बॉन्ड की बिक्री 9 नवंबर 2022 से शुरू होगी और इसे 15 नवंबर 2022 तक खरीदा जा सकता है. Electoral Bond को खरीदकर आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं. इस बॉन्‍ड की खासियत है कि राजनीतिक दल को दिए गए चंदे पर टैक्‍स छूट का फायदा उठा सकते हैं.

Electoral Bonds की बिक्री

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को बिक्री के 23वें चरण में 9 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक अपनी 29 अधिकृत ब्रांच के जरिए से चुनावी बॉन्‍ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है. Electoral Bonds के लिए अधिकृत एसबीआई ब्रांच में रायपुर, शिमला, गांधीनगर, देहरादून, चंडीगढ़, पटना, नई दिल्ली, श्रीनगर, भोपाल, जयपुर, मुंबई, पणजी, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, गंगटोक, इटानगर, कोहिमा, गुवाहाटी, इम्फाल, शिलॉन्ग, अगरतला, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में हैं.

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कौन खरीद सकता है Electoral Bonds

योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉन्ड एक व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित कंपनी है. एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल होने के नाते अकेले या अन्य इंडिविजुअल के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है.

कौन ले सकता है Electoral Bonds

केवल वे राजनीतिक दल जो रिप्रजेंटेशन ऑफ दर पीपल एक्ट, 1951 (1951 का 43) की सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% मत मिले हैं, चुनावी बॉन्ड पाने हकदार हैं. चुनावी बॉन्ड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ एक बैंक खाते के जरिए ही भुनाया जाएगा. इलेक्‍टोरल बॉन्ड खरीद कर आप टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. इनकम टैक्स की धारा 80GGC/80GGB के तहत राजनीतिक दलों को चंदा देने पर आयकर में छूट भी मिलती है.

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कब भुनाया जा सकता है Electoral Bonds

इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैलिड होंगे और वैलिडिटी पीरियड खत्म होने बाद चुनावी बाॉन्ड जमा किए जाने पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम उसी दिन राजनीतिक दल के बैंक खाते में डाल दी जाएगी, जिस दिन उसे बैंक में पेश किया जाएगा.

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