प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन (National Technical Textile Mission) को मंजूरी दे दी है. टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ ही सरोगेसी एमेंडमेंट एक्ट (Surrogacy (Regulation) Amendment Act ) को भी मंजूरी दी गई है. इस एक्ट के जरिए सरोगेसी कानून को और सख्त बनाया गया है. इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दो इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने पर भी फैसला हुआ है.

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नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी

नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी के तहत आर्थिक मामलों की समिति ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की स्थापना को मंजूरी दी, इस निर्णय से  देश को तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक मंच मिलेगा. आयात में कटौती के लिए इस मिशन पर 1,480 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस मिशन से देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत मिलेगी. बजट में वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की घोषणा की थी. टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल अलग-अलग सेक्टर में किया जाता है. एग्रो सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है.

टेक्सटाइल मंत्री ने दी ये जानकारी
टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि National Mission for Technical Textile के संबंध में उद्योग से कई बार मांग उठी. इसका प्रयोग डिफेंस, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में होता है. इसके लिए 1480 करोड़ का आवंटन किया गया है. 207 टेक्निकल टेक्सटाइल के कोड पीएम मोदी के नेतृत्व में बने. इसके जरिए 50 हज़ार लोगों को स्किल करने व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि सरोगेसी कानून में बदलाव किए गए हैं.
 
कैबिनेट ने "सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 को भी मंजूरी दी
कैबिनेट ने "सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020" को भी मंजूरी दी है. प्रस्तावित कानून सरोगेसी के संबंध में प्रभावी रूप से सेरोगेसी के नियमों को सुनिश्चित करेगा, वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने में सहायक होगा साथ ही परोपकारी सरोगेसी की व्यवस्था को अनुमति प्रदान करेगा. इस विधेयक में सरोगेट मदर के मेडिकल कवर को भी बढ़ाया गया है. महिला विधवा हो या तलाकशुदा उसे भी सरोगेसी का अधिकार होगा.
 
 

 
जम्मू और कश्मीर में लागू हो गए ये अधिनियम

इस Cabinet की बैठक में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 96 के तहत केंद्र शासित प्रदेश Jammu और Kashmir में केंद्रीय अधिनियमों के अनुपालन के लिए आदेश जारी करने की मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मंत्रीय प्रकाश जावडेकर ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी.