Passport Clearance: सरकार ने पासपोर्ट बनाने वालों को राहत दे दी है. बुधवार से आवेदकों के लिए पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव हो जाएगा, जिससे उनके लिए पासपोर्ट बनवाना और भी आसान होगा. विदेश मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट आवेदक अब सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्रों पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) के लिए अप्लाई कर सकेंगे. पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है. पासपोर्ट बनवाने के लिए PCC एक जरूरी काम है. अक्सर पुलिस द्वारा PCC जारी करने में समय लगता है, जिससे परिणामस्वरूप पासपोर्ट बनने में और समय लगता है.

28 सितंबर से लागू होगा नियम

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया, "नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में एक और प्रयास. पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा बुधवार, 28 सितंबर 2022 से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर उपलब्ध होगी."

 

पहले मिल जाएगी PCC की अपॉइंटमेंट

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) की मांग में काफी वृद्धि देखी गई है. लोगों को पासपोर्ट बनवाने में अधिक सुविधा देने के लिए मंत्रालय ने 28 सितंबर से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSK) में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है.

मंत्रालय ने कहा कि इससे लोगों को पासपोर्ट बनवाने में और आसानी होगी लोगों को PCC अपॉइंटमेंट स्लॉट और पहले की तारीख में मिल जाने की संभावना है. 

किन्हें मिलेगा फायदा

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों के लिए इस PCC आवेदन सुविधा का विस्तार करने में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि अन्य पीसीसी आवश्यकताओं की मांग भी पूरी होगी, जैसे कि शिक्षा के मामले में, लंबे समय से- टर्म वीजा, उत्प्रवास आदि."