तमाम लोगों का मानना है कि पैन कार्ड सिर्फ 18 साल की उम्र के बाद ही बनवाया जा सकता है. अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं तो आप गलतफहमी में हैं. आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) नियमों के मुताबिक, भारत में आईटीआर फाइल करने की कोई सीमा नहीं है.अगर कोई नाबालिग 15000 रुपए प्रति महीने से ज्‍यादा कमाता है तो वो भी आईटीआर फाइल कर सकता है. आईटीआर को फाइल करने के लिए पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है. यही वजह है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से पैन कार्ड (Pan Card) प्राप्त करने की कोई विशेष उम्र तय नहीं की गई है. इसका सीधा सा मतलब है कि नाबालिग भी पैन कार्ड (PAN Card for Minors) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इन स्थितियों में पड़ती है जरूरत

  • जब आप अपने बच्‍चे के नाम पर निवेश करते हों.
  • आप अपने निवेश का नॉमिनी बच्‍चे को बनाना चाहते हों.
  • आप बच्‍चे के नाम से बैंक अकाउंट खोलना चाहते हों.
  • नाबालिग खुद कमाता हो.

पैरेंट्स करते हैं आवेदन

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नाबालिग के पैन कार्ड को बनवाने के लिए आवेदन उसके पैरेंट्स या कानूनी रूप से जो भी अभिभावक हैं, उनकी तरफ से किया जाता है. बच्चे की ओर से आईटीआर फाइल करने की जिम्‍मेदारी भी अभिभावक की ही होती है. चूंकि नाबालिग के नाम से जारी पैन कार्ड में उसका फोटो और हस्ताक्षर नहीं होते है, इसलिए इसे पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जब नाबालिग 18 साल का हो जाता है, तो उसे पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन करना पड़ता है.

कैसे बनवाएं पैनकार्ड

  • पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर विजिट करें.
  • फॉर्म 49 A भरने के लिए सभी निर्देशों को ध्‍यान से पढ़ें. सही कैटेगरी चुनते हुए सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरें.
  • अब नाबालिग की उम्र का सर्टिफिकेट और माता-पिता की फोटो समेत दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • इस दौरान माता-पिता के साइन ही अपलोड करें.
  • 107 रुपए फीस भरने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करें.
  • फिर आपको एक रसीद नंबर मिलेगा,इसका इस्तेमाल आप आवेदन का स्टेटस पता करने के लिए कर सकते हैं. 
  • अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल मिलेगा. 
  • इसके सफल वैरिफिकेशन के 15 दिनों के अंदर ही पैन कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा.

इन डॉक्‍यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

  • नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण की जरूरत होगी.
  • आवेदक का पता और पहचान का सर्टिफिकेट भी जरूरी है.
  • पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के अभिभावक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज जमा कराना होगा.
  • एड्रेस प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होगी.

 

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