NEET UG Exam Result 2024: NTA ने जारी किए नीट यूजी 2024 केंद्रवार नतीजे, इन स्टेप्स से करें चेक
NEET UG Examination Result 2024: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट यूजी 2024 परीक्षा के केंद्रवार नतीजे जारी कर दिए हैं. इन स्टेप्स से करें अपना रिजल्ट चेक.
NEET UG Examination Result 2024: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा 2024 की परीक्षा का केंद्रवार नतीजे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं. कैंडिडेट्स एनटीए की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वह इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि कथित रूप से दागी केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अन्य स्थानों के अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक मिले हैं या नहीं.
NEET UG Examination Result 2024: इन स्टेप्स से चेक करें अपना नीट यूजी 2024 रिजल्ट
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी एग्जाम पांच मई को कुल 4750 केंद्रों में आयोजित किया गया था. इसके नतीजे चार जून को घोषित किए थे. विवादों के बाद 23 जून को रीएग्जामिनेशन हुआ था, जिसके नतीजे 30 जून को घोषित हुए थे. कुल 24 लाख कैंडिडेट्स ने मुख्य एग्जाम और 1563 कैंडिडेट्स ने रीएग्जाम किया था. नीट यूजी एग्जाम 2024 के नतीजे चेक करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें.
- सबसे पहले ऑफिशियल NTA NEET UG वेबसाइट nta.neet.nic पर विजिट करें.
- होम पेज पर NEET, City, Centre-Wise Result लिंक पर क्लिक करें.
- नए पेज पर अपना राज्य और सेंटर को सिलेक्ट करें.
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.
- कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं.
NEET UG Examination Result 2024: चीफ जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने दिया था ये फैसला
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ,न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि, 'हम एनटीए को निर्देश देते हैं कि वह नीट-यूजी-2024 परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करे, लेकिन छात्रों की पहचान उजागर न करें.हम चाहते हैं कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। आप ‘डमी’ (छद्म) रोल नंबर रख सकते हैं. लेकिन हमें केंद्रवार देखना चाहिए कि अंकों का पैटर्न क्या है.'
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नीट यूजी परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का कोई भी आदेश इस ठोस निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि कथित लीक “व्यवस्थित” तरीके से हुआ और पूरी प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित हुई है. शीर्ष अदालत परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सोमवार को 22 जुलाई को फिर से सुनवाई शुरू करेगी.
12:50 PM IST