रोजमर्रा की जिंदगी में हमें रोजाना कई बार गाड़ी की जरूरत पड़ती है. गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है. लेकिन हर बार इन सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाता है. कई बार तो लोग गाड़ी ले जाते वक्त एक साथ सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल जाते हैं और उनका कोई न कोई डॉक्यूमेंट घर पर ही छूट जाता है. ऐसे में नागरिकों की सुविधा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया जिसमें आप एक साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं.

m-Parivahan मोबाइल ऐप में एक साथ स्टोर किए जा सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 2017 में एम-परिवहन (m-Parivahan) मोबाइल ऐप लॉन्च किया था. इस ऐप में आप एक साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं. एम-परिवहन ऐप में आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ घर में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों की आरसी एक साथ स्टोर कर सकते हैं. इसके अलावा इस ऐप में जब आप अपनी गाड़ी के आरसी की डिटेल्स डालते हैं तो ये ऑटोमैटिकली आपकी गाड़ी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की जानकारी भी निकालकर स्टोर कर लेता है.

यानी, सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वे सभी डॉक्यूमेंट्स इस ऐप में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं. m-Parivahan की सबसे खास बात ये है कि इसमें स्टोर किए जाने वाले सभी वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स पूरे देश में मान्य हैं.

सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ये डॉक्यूमेंट होना भी जरूरी

भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. अब आप चाहे टू-व्हीलर चलाएं या फोर-व्हीलर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए वरना आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

हालांकि, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेरोक-टोक गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC Certificate) और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट (Insurance Certificate) होना भी बहुत जरूरी नहीं है. अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.