लॉकडाउन 4.0 में पांच जोन बनाए जाएंगे, जानें किस पर होगी पाबंदी और कहां मिलेगी छूट
ताजा गाइडलाइन के मुताबिक, कन्टेन्मेंट जोन में सिर्फ जरूरी सर्विस को ही इजाजत होगी. लॉकडाउन 4.0 के इस गाइडलाइन में काफी हद तक लॉकडाउन 3.0 की तरह ही चीजें लागू रहेंगी, लेकिन इस बार राज्यों को चीजें तय करने की छूट दी गई है.
देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) को अब 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार ने इसको लेकर नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं. लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में कोरोनावायरस (coronavirus) के पांच जोन बनाने की बात कही गई है. यह रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कन्टेन्मेंट जोन कहलाएंगे. सरकार ने कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला किया है. हालांकि जोन बनाने को लेकर फैसला राज्य सरकारों को करना है.
ताजा गाइडलाइन के मुताबिक, कन्टेन्मेंट जोन में सिर्फ जरूरी सर्विस को ही इजाजत होगी. लॉकडाउन 4.0 के इस गाइडलाइन में काफी हद तक लॉकडाउन 3.0 की तरह ही चीजें लागू रहेंगी, लेकिन इस बार राज्यों को चीजें तय करने की छूट दी गई है.
लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन पर एक खास नजर
- राज्यों की आपसी सहमति से बसें चलेंगी
- जिला प्रशासन जोन तय करने का फैसला करेंगे
- देशभर में सभी तरह के ट्रकों को चलने देने की इजाजत दी गई है
- दुकानें खोलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी
- सैलून खोलने पर पॉलिसी स्पष्ट नहीं है
- कंपनियों से घर से काम कराने पर जोर देने को कहा गया है, जरूरी होने पर ही बुलाने की बात कही गई है
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी
- 10 साल से कम उम्र के बच्चों और प्रीगनेंस महिलाओं और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है
- मेट्रो ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा. इसके अलावा किसी भी घरेलू या इंटरनेशनल फ्लाइट को इजाजत नहीं दी गई है
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोले जाएंगे
- सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन को अनुमति नहीं दी गई है
- हॉट स्पॉट इलाके में सख्ती जारी रहेगी
- दुकान में पांच से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे
- रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत होगी
- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम को खोलने की इजाजत नहीं होगी
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
- कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों में दूसरी गतिविधियों को इजाजत होगी
- शादी में 50 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं होगी
- धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है
- सार्वजनिक क्षेत्रों में पान मसाला, शराब, पान जैसी चीजें खाने पर रोक.
- काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं
- कंपनियों में शिफ्ट खत्म होने पर सैनेटाइजेशन करना होगा
- थूकने पर पाबंदी और मास्क लगाना जरूरी होगा, थूकने पर जुर्माना भी लगेगा
- थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है
- मिठाई की दुकान को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी
- श्मशान और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी.