4 मई से लॉकडाउन (Lockdown) का तीसरा चरण शुरू हो रहा है. लॉकडाउन का यह तीसरा चरण 17 मई तक लागू रहेगा. इस चरण में लॉकडाउन-2 के मुकाबले कुछ ज्यादा ढील दी गई है.  

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गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस (coronavirus) के असर के हिसाब से देश को तीन हिस्से रेड (Red Zones), ऑरेंज (Orange Zones) और ग्रीन ज़ोन (Green Zones) में बांटकर उनके हिसाब से गाइडलाइंन जारी की हैं.

लॉकडाउन-3 में सरकार बड़ी संख्या में उद्योग-धंधों को खोलने की अनुमति दे रही है. लेकिन इस बार भी कहीं आने-जाने (travelling) को लेकर अभी भी पिक्चर साफ नहीं है. 

लॉकडाउन-3 में हर तरह का यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा. हालांकि सरकार अलग-अलग राज्यों में फंसे श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है. वहां से राज्य सरकारें बसों से श्रमिक, स्टूडेंट्स और अन्य लोगों को जांच के बाद उनके शहरों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं.

राज्यों में आवाजाही पर रोक

लॉकडाउन-3 में भी इंटरस्टेट आवाजाही पर रोक रहेगी. केवल राज्य या जिला प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर ही लोगों को आने-जाने दिया जाएगा. हालांकि जरूरी सेवाओं की सप्लाई करने वाले, कृषि उत्पाद और मेडिकल सामग्री को आने-जाने की अनुमति रहेगी. किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में कुछ ही लोगों को शामिल होने दिया जाएगा.

रेड ज़ोन में की स्थिति- रेड ज़ोन में वैसे तो कोई ढील नहीं दी गई है, लेकिन यातायात के मामले में कुछ नरमी बरती गई है. रेड ज़ोन में कार या अन्य 4-व्हीलर में ड्राइवर सहित दो लोगों को और टू-व्हीलर पर सिर्फ एक आदमी की आवाजाही को अनुमति दी गई है. 

ऑरेंज ज़ोन में स्थिति- ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब के चलने को मंजूरी दी गई है. लेकिन कैब में ड्राइवर सहित केवल 3 लोगों के बैठने की अनुमति होगी. टू-व्हीलर पर दो लोग सवार हो सकते हैं. ऑरेंज जोन में यात्री बसों को चलाने की मंजूरी नहीं दी गई है.

एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए परमिशन की जरूरत होगी. ई- कॉमर्स कंपनियों को जरूरी सामान की डिलीवरी की अनुमित होगी. 

ग्रीन ज़ोन में चलेंगी बस- सरकार ने ग्रीन ज़ोन में बसों के संचालन की मंजूरी दे दी है. लेकिन इन बसों में मुसाफिरों की संख्या 50 फीसदी यानी आधी ही रहेगी.  बस डिपो से बसें भी आधी ही चलेंगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि ग्रीन ज़ोन में सभी गुड्स वाहनों की आवाजाही हो सकेगी. इसके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है.

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ग्रीन ज़ोन में भी बंद रहेंगे ये काम

ग्रीन सहित सभी जोन में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी.