Kedarnath Yatra: केदारनाथ धाम के यात्रियों के लिए हेली सेवाओं को मंजूरी मिल गयी है. डीजीसीए ने फिलहाल 9 हेली सर्विसेज को इसके लिए मंजूरी दी है. इससे बाबा केदार के दर्शन के लिए यात्रियों को काफी सहूलियत हो जाएगी. श्रद्धालुओं की ओर से कई बार इसकी मांग की गई थी.

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एक दिन में 24 लोग ही जा सकेंगे

आपको बता दें, एक हेलीकॉप्टर एक दिन में सिर्फ 24 यात्रियों को ही लेकर यहां पहुंचेगा. सरकार की एसओपी के अनुसार रोजाना सिर्फ 800 के करीब तीर्थयात्री ही रजिस्ट्रेशन के बाद केदारनाथ जाएंगे, लेकिन फिलहाल रजिस्ट्रेशन के मुकाबले 40 फीसदी लोग ही धाम पहुंच रहे हैं.

यात्री ऑनलाइन कर सकते हैं हेली बुकिंग

यात्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही दूसरे समस्याओं के समाधान के लिए सरकार हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है. सोमवार को हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही नई गाइडलाइन जारी होगी. फिलहाल हेली सेवा से तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं. यात्री ऑनलाइन हेली बुकिंग कर सकते हैं.

सीएम ने दिया 200 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज

कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रही चार धाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 200 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज जारी किया है. इसकी बदौलत चारों धामों के होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी संचालक आदि के साथ ही पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एकमुश्त सहायता राशि सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है. पर्यटन विभाग अब तक लगभग 15 हजार लोगों को 7 करोड़ रुपये बांट चुका है. यह धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा कराई जा रही है. 

कोर्ट के आदेश से मिली थी यात्रा की अनुमति

पिछले सप्ताह गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए. चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही कोर्ट ने अधिकतम यात्रियों की सीमा भी तय कर दी थी. मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने केदारनाथ धाम में रोज 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600, यमनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी थी

श्रद्धालुओं को नहीं है स्नान की अनुमति

चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को 72 घंटे पहले तक की कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ लाना जरूरी होगा. साथ ही तीर्थ यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड में पंजीकरण कराना भी जरूरी है. कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान जरूरत के अनुसार पुलिस फोर्स लगाने के लिए भी कहा है. वहीं भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.

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