Income Tax डिपार्टमेंट के पोर्टल पर PAN को ऑनलाइन ऐसे करें वेरिफाई, चंद क्लिक्स पर मन को होगी तसल्ली
Income Tax: आपका पैन कार्ड पोर्टल से लिंक्ड है या नहीं, इसको खुद घर बैठे वेरिफाई कर सकते हैं. डिपार्टमेंट इसे वेरिफाई करने की सुविधा देता है.
Income Tax : अगर आप सैलरी पाते हैं तो जाहिर है तय स्लैब के मुताबिक आप इनकम टैक्स (Income Tax) भी चुकाते हैं. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है. आईटीआर ई-फाइलिंग में Income Tax डिपार्टमेंट के पोर्टल पर PAN का रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी है. ऐसे में अगर आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं और आपको यह कन्फ्यूजन है कि आपका पैन कार्ड पोर्टल से लिंक्ड है या नहीं, इसको खुद घर बैठे वेरिफाई कर सकते हैं. डिपार्टमेंट इसे वेरिफाई करने की सुविधा देता है.
ऑनलाइन ऐसे करना होता है वेरिफाई
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं
- होम पेज पर बाईं तरफ दिए गए Quick Links सेक्शन में Verify Your PAN पर क्लिक करें
- क्लिक करते ही नया पेज आपके स्क्रीन पर होगा, अब यहां अपना पैन नंबर दर्ज करें
- फिर नीचे बॉक्स में अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और अब Continue पर क्लिक करें
- ऐसा करते ही आपके सामने नया पेज ओपन होगा जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले वन टाइम पासवर्ड डालने को कहा जा रहा होगा. यह ओटीपी उसी वक्त आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है, उसे यहां डालें
- अब Validate पर क्लिक करें. इस पर PAN is Active and details are as per PAN मैसेज लिखा आपको दिखेगा और इस तरह आपका पैन वेरिफाई हो जाता है. अगर वेरिफाई नहीं होगा तो इसके लिए भी आपको वहां मैसेज दिख जाएगा. कुल मिलाकर देखें तो तीन चरणों में Income Tax डिपार्टमेंट के पोर्टल पर PAN वेरिफाई हो जाता है.
समय से फाइल कर लें अपना आईटीआर
अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो समय से पहले इसे जरूर पूरा कर लें. FY 2020-21 (AY 2021-22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. अगर आप इस डेट से चूकते हैं तो आपको मोटा जुर्माना भरना होगा. आपको 10 हजार रुपये तक की पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है.
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आम तौर पर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय है. लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इसकी डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया है, ताकि लोगों को आसानी हो. ऐसे में हर टैक्सपेयर्स से डिपार्टमेंट ने अपील की है कि वह समय रहते अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर दें.