एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर ग्राहकों को ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये नोटिस भेजे हैं. बैंक को उम्मीद है कि संचार के नये तरीके अपनाने से मामलों का तेजी से निपटान हो पाएगा. बैंक के एक अधिकारी ने कहा, 'एचडीएफसी बैंक विभिन्न अदालतों में इस बात पर जोर दे रहा है कि ई-मेल और व्हाट्सएप जैसे संचार के डिजिटल माध्यमों के जरिये नोटिस और समन भेजे जाने चाहिए. इससे मामलों के त्वरित निपटान में मदद मिलेगी.'

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60 लाख से अधिक चेक बाउंस के मामले लंबित

अधिकारी ने कहा कि 60 लाख से अधिक चेक बाउंस के मामले देश में लंबित हैं और एचडीएफसी बैंक समन भेजने को लेकर डिजिटल साधनों के उपयोग को लेकर अदालतों से अनुरोध कर रहा है. उसने कहा, 'हम ई-मेल और व्हाट्सएप पर नोटिस भेजते रहे हैं. कई मामलों में हमने देखा है कि डाक से भेजे जाने पर ग्राहक नोटिस प्राप्त होने से साफ इनकार कर देते हैं.' अधिकारी ने कहा-'अक्सर देखा गया है कि लोग घर जल्दी-जल्दी बदल लेते हैं लेकिन उनका ई-मेल पता और मोबाइल नंबर सामान्य तौर पर नहीं बदलता है. इसलिये हमारा मानना है कि संचार के ये नये तरीके प्रभावी हैं.'

डिजिटल माध्यमों से करीब 250 समन भेजे

अधिकारी ने कहा कि एचडीएफसी बैंक ने अब तक डिजिटल माध्यमों से करीब 250 समन भेजे हैं और उम्मीद है कि कानून के तहत इन मामलों का निपटान तेजी से हो पाएगा. अब तक डिजिटल तरीके से जो नोटिस भेजे गये हैं, वे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं. कुछ मामले दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर से संबद्ध हैं.

चेक बाउंस मामले में जारी किए नोटिस

चेक बाउंस के मामले परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आते हैं जिसमें प्रामिसरी नोट्स, एक्सचेंज बिल और चेकों से संबंधित मामलों को परिभाषित किया गया है और संबंधित कानून में संशोधन किया गया.

इनपुट एजेंसी से