चुनावी बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी किया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कहा कि उसने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी डीटेल चुनाव आयोग के पास जमा कर दी हैं. शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में एसबीआई को 21 मार्च तक का टाइम दिया था.

SBI ने बॉन्ड की कौन सी जानकारियां दीं?

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गुरुवार को SBI चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने SC में हलफनामा दायर कर कहा है कि "हमने SC के आदेश के मुताबिक चुनावी बांड से जुडी सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है. इस जानकारी में बांड का नंबर, बांड की कीमत, पार्टी का नाम, पार्टी के बैक एकाउंट की आखिरी चार डिजिट नंबर, भुनाये गए बांड की क़ीमत/ नंबर शामिल है. साइबर सिक्युरिटी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टी का पूरा बैंक खाता नंबर, पार्टी और बांड खरीदने वाले की KYC डिटेल्स सार्वजनिक नहीं की गई है.

कोर्ट ने बैंक को दिया था कारण बताओ नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को विशिष्ट बॉण्ड संख्याओं समेत चुनावी बॉण्ड से संबंधित सभी जानकारियों का 21 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश दिया था. विशिष्ट बॉण्ड संख्याओं से खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा. SBI ने चुनावी बॉन्ड पर अदालत के आदेश के बाद बॉन्ड्स की डीटेल तो जारी की थी, लेकिन इसमें अल्फान्यूमेरिक नंबर नहीं जारी किए थे, जिसपर अदालत की फिर से टिप्पणी आई थी.

इसपर कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक को अपने निर्देशों के अनुपालन में विशिष्ट यूनीक अल्फा-न्यूमेरिक नंबर का खुलासा न करने के लिए ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया था और कहा था कि एसबीआई उन संख्याओं के खुलासे के लिए "कर्तव्यबद्ध" था.