E Pass बनवाने के लिए करना होगा यह काम, फिर नहीं रोकेगी पुलिस
कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है और नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) लगाने का फैसला किया है.
रात में ई-पास (E Pass in Night curfew) लेना जरूरी होगा. (Reuters)
रात में ई-पास (E Pass in Night curfew) लेना जरूरी होगा. (Reuters)
कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है और नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) लगाने का फैसला किया है. इसके तहत 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विस देने वालों या वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को घर से निकलने की इजाजत होगी. लेकिन इसके लिए ई-पास (E Pass in Night curfew) लेना जरूरी होगा.
Night Curfew के दौरान किसे मिलेगी छूट?
- नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
- दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन लेने जाने वालों को नाइट कर्फ्यू में छूट होगी, लेकिन उन्हें ई-पास लेना होगा.
- नाइट कर्फ्यू के दौरान राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों को मूवमेंट की छूट होगी, लेकिन इन्हें भी ई-पास लेना होगा.
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए नाइट कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की इजाजत होगी.
- प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी.
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने और जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें टिकट दिखाना होगा.
- गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.
- जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी.
- दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी गाइडलाइन लोगों की मूवमेंट पर लागू होंगे, ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं पर.
नाइट कर्फ्यू के लिए कैसे बनवाएं ई-पास?
दिल्ली सरकार के अनुसार, सिर्फ नाइट कर्फ्यू के दौरान काम करने वालों के लिए ई-पास की जरूरत पड़ेगी.
ई-पास बनवाने के लिए दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट (https://delhi.gov.in) पर जाएं
होम पेज पर अप्लाई फॉर ई-पास (Click Here to Apply for ePass for Night Curfew) पर क्लिक करें.
इसके बाद अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, सर्विस टाइप और अन्य जरूरी डिटेल्स भरकर सब्मिट कर दें.
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कौन-कौन कर सकता है ई-पास के लिए अप्लाई?
बता दें यह ई-पास केवल जरूरी सर्विस देने वालों को ही जारी की जाएगी, जिसमें ग्रोसरी, मीट, मिल्क या फूड सर्विस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, मीडिया, टेलीकॉम, आईटी, डिलीवरी, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े लोग शामिल हैं. इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने जाने वाले लोग भी ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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03:56 PM IST