साल 2024 खत्म होने को है और अब साल 2025 का इंतजार है. साल 2025 के शुरू होने से पहले लोगों के बीच जश्न का माहौल है. लेकिन इस जश्न में कोई रुकावट ना हो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, नए साल के जश्न के दौरान नई दिल्ली जिले में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. नई दिल्ली में धारा 163 को लागू कर दिया गया है. नए साल के जश्न के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा उपाय बढ़ाए हैं. नए साल के जश्न के मद्देनजर, पुलिस ने जिले भर में सार्वजनिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण जश्न सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. सार्वजनिक समारोहों और भीड़ में वृद्धि की संभावना को देखते हुए, पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है और प्रभावी भीड़ प्रबंधन और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों को जुटाया है. 

पुलिस ने जारी की ये ए़डवाइजरी

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, महत्वपूर्ण मार्गों का जियोफेंसिंग ताकि भीड़भाड़ इलाकों का पता लगाया जा सके. इक्षना वैन 360° कैमरा और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट सेंसर के साथ ताकि संदिग्ध वाहनों की पहचान हो सके. इसके अलावा नीचे बताए गई एडवाइजरी को भी जारी किया गया है. 

ट्रैफिक चेकिंग प्वाइंट्स: वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैरिकेड्स के साथ निर्दिष्ट चेकपॉइंट्स पर ब्रेथ एनालाइज़र. 

त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी): तेज प्रतिक्रिया के लिए रणनीतिक स्थानों पर तैनात दल.

पीसीआर वैन की तैनाती: तेज़ गति से कार्रवाई के लिए पूरे जिले में पीसीआर वैन तैनात.

जश्न के स्थल सुरक्षित: विशेष सुरक्षा कवरेज के लिए प्रमुख स्थानों की पहचान की गई.

महत्वपूर्ण स्थानों की निगरानी: मॉल, मोटल, सिनेमा हॉल और अन्य लोकप्रिय स्थानों पर सख्त निगरानी.

सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा: बस स्टॉप पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात.

संवेदनशील मार्गों पर गश्त: महत्वपूर्ण सड़कों और मार्गों पर मोटरसाइकिल पर स्टाफ तैनात किया गया.

महत्वपूर्ण होटल: प्रमुख होटलों में सुरक्षा बढ़ाई गई. 

नए साल के लिए ये गाइडलाइन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से नए साल के लिए भी कई गाइडलाइन्स को जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि सभी दुकानें रात 10 बजे तक ही खुली रहेंगी. हालांकि होटलों का समय नहीं बदला गया है. बार में रात 12 बजे तक की ही परमिशन होगी. 

इसके अलावा कार चालकों के लिए भी अलग से एडवाइजरी जारी की गई है. सनरूफ वाली गाड़ियो में सनरूफ खोलकर चलने की कोई परमिशन नहीं होगी. ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर  अभियान चलाया जायेगा और ट्रिपलिंग करने पर रोक होगी.