Delhi-NCR में खोलना है रेस्त्रां, होटल या फूड प्वाइंट! पूरी करनी होंगी ये शर्तें नहीं तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस
Delhi-NCR Food Restaurants: अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में होटल, रेस्त्रां और दूसरे फूड आउटलेट्स खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा. कड़े नियम का पालन नहीं किया तो आपका फूड लाइसेंस रद्द हो सकता है.
Delhi-NCR में फूड आउटलेट खोलने के लिए मानने होंगे ये नियम
Delhi-NCR में फूड आउटलेट खोलने के लिए मानने होंगे ये नियम
Delhi-NCR Food Restaurants: अगर आप आने वाले समय में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में होटल या रेस्त्रां या कोई फूड प्वाइंट खोलने की सोच रहे हैं तो ये पहले ये खबर जरूर पढ़ लें. अब दिल्ली-एनसीआर में फूड स्टॉल खोलना उतना आसान नहीं रह गया है, जितना पहले हुआ करता था. अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में होटल, रेस्त्रां और दूसरे फूड आउटलेट्स खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा. कड़े नियम का पालन नहीं किया तो आपका फूड लाइसेंस रद्द हो सकता है और दोबारा इसे चालू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है. बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक ताजा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में होटल, रेस्त्रां और फूड प्वाइंट्स को खोलने के लिए लागू किए गए नियमों का ही पालन करना होगा.
Delhi-NCR क्षेत्र में लागू नए नियम
दिल्ली-एनसीआर में फूड से संबंधित होटल या रेस्त्रां खोलने के लिए नए नियम लाए गए हैं, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है. ये नए नियम पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू होंगे. अब दिल्ली-एनसीआर में फिट लोकेशन (Fit Location) और फिट लोकेलिटी (Fit Locality) के आधार पर ही होटल, रेस्त्रां या फूड प्वाइंट्स खुलेंगे.
नए नियमों का पालन करना अनिवार्य
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नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ईटिंग आउटलेट खोलने या चलाने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन नियमों का पालन किए बिना दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आउटलेट नहीं खोल सकती है.
गृह मंत्रालय के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड जरूरी
नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है कि गृह मंत्रालय के पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना बेहद जरूरी है और कमिश्नर से प्रमाणपत्र भी लगाना अनिवार्य है. इसके अलावा दूसरे सभी औपचारिकताओं को भी पूरा करना होगा, जो पहले से प्रैक्टिस में हैं.
जमा करने होंगे ये डॉक्यूमेंट
आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार, पैन, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा. इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, वैध लीज/रेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप सर्टिफिकेट देना होगा. 30 दिनों की रिकॉर्ड व्यवस्था और AMC के साथ CCTV को लगाना अनिवार्य है.
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इतने टाइम तक खुल सकते हैं होटल
नोटिफिकेशन के मुताबिक, 5-4 स्टार होटल, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे-स्टेशन, ISBT पर 24*7 खुल सकेंगे. वहीं 3 स्टार होटल के प्रीमाइसिस में ईटिंग प्वाइंट्स सुबह 5 बजे से देर रात 2 बजे तक यानी 21 घंटे खुल सकेंगे. इसके अलावा अन्य जगहों पर 20 घंटे का समय यानी कि सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकते हैं. इस समय के भीतर खाना सर्व किया जा चुका है तो 15 मिनट ज्यादा समय तक खोल सकते हैं.
रद्द हो जाएगा लाइसेंस
नोटिफिकेशन के मुताबिक, कहीं भी ऐसा लगता है कि जरूरी शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. ऐसे में 30 दिनों के भीतर अपील करने की व्यवस्था दी गई है और कमिश्नर के आदेश या कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 30 दिनों में अपील कर सकते हैं.
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09:07 AM IST