राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने रिहायशी इलाकों में स्थित स्टील पिकलिंग इकाइयों (स्टील से गंदगी, दाग, जंग हटाने वाली इकाइयों) के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने अपने विशिष्ट निर्देशों के बाद भी इन औद्योगिक इकाइयों को बंद नहीं करने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की खिंचाई की. अधिकरण ने दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से इन इकाइयों को बंद करने के भी निर्देश दिए.

ऑल इंडिया लोकाधिकार संगठन नाम के एनजीओ की ओर से दायर अर्जी पर एनजीटी ने यह आदेश पारित किया. एनजीओ ने मांग की कि एनजीटी अपना वह आदेश लागू कराए जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को स्टेनलेस स्टील पिकलिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि वे दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार औद्योगिक गतिविधि की प्रतिबंधित सूची में आते हैं.