कोरोना वायरस (Covid-19) के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को दो हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है और यह 17 मई तक जारी रहेगा. इस चरण में कुछ ढील दी गई है. 

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गृह मंत्रालय ने बताया है कि अलग-अलग ज़ोन के आधार पर कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. गृह मंत्रालय ने 16 प्वाइंट का एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है.

कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के आधार पर पूरे देश को तीन हिस्सों रेड ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन और ग्रीन ज़ोन में बांटा गया है.

गृह मंत्रालय के मुताबिक चाहे कोई भी जोन हो, वहां हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से इंटरस्टेट आना-जाना, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, होटल, मॉल आदि सभी सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे. धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी.

हॉटजोन को छोड़कर सभी जोन में गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही की इजाजत होगी.

घर पर रहेंगे बुजुर्ग और बच्चे

सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहेंगे.

माल ढुलाई की इजाजत

सभी तरह के माल की ढुलाई की इजाजत होगी और कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ हुई संधियों के तहत जमीनी सीमा से माल ढुलाई को नहीं रोकेगा.

रेड जोन में रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, नाई की दुकान, स्पा और सैलून बंद रहेंगे. रेड जोन में, ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुएं बेचने की इजाजत होगी. 

रेड जोन में घरेलू सहायक/सहायिका पर, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को फैसला करना है कि बाहरी लोगों को इजाजत दी जाएगी या नहीं. 

खुलेंगे प्राइवेट ऑफिस

रेड जोन में प्राइवेट ऑफिसों में 33 प्रतिशत तक कर्मचारी हो सकते हैं, जबकि शेष स्टाफ घर से काम करेगा.

क्या हैं ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन

रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन को कोविड-19 के खतरे के आधार बांटा गया है. किसी इलाके में अब तक या पिछले 21 दिन में कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है, वह ग्रीन जोन होगा. 

दिल्ली से सभी जिले रेड जोन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार तक देश में 130 रेड जोन हैं. ये सबसे अधिक 19 उत्तर प्रदेश में है. इसके बाद महाराष्ट्र (14) का स्थान है. राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिलों को रेड जोन के तहत रखा गया है.

दिल्ली में खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट ऑफिस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन में ढील को लेकर केन्द्र सरकार के ताजा दिशा-निर्देशों को लागू करेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार से सरकारी और निजी दफ्तरों को खोलने की अनुमित होगी लेकिन उड़ानों, मेट्रो और बसों पर पाबंदी जारी रहेगी. दिल्ली में ई-कॉमर्स पोर्टलों के जरिये जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी.

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जरूरी सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के दफ्तर सभी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे जबकि निजी कार्यालय 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं.

दिल्ली में हॉट स्पॉट के छोड़कर अन्य इलाकों में इन कामों को छूट रहेगी-

- प्राइवेट कार में एक ड्राइवर और 2 मुसाफिरों को इजाजत. 

- टू-व्हीलर पर केवल एक सवारी.

- प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों में 33 परसेंट स्टाफ को मंजूरी.

- सरकारी कार्यालयों में उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी.

- सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार वाले लोगों को मंजूरी.

- ग्रामीण इलाकों में आने वाली इंडस्ट्री में लिमिटेड स्टाफ.

- अगर श्रमिक वहीं रहते हैं तो निर्माण कार्य कर सकते हैं.

- मोहल्ले में सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी.