मोदी सरकार-2.0 के पहले बजट में 18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़ी राहत प्रदान की गई है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 (Budget 2019) में NPS (न्‍यू पेंशन स्‍कीम) फंड से 60 फीसदी निकासी को कर मुक्‍त करने का प्रस्‍ताव किया है. यह प्रावधान वित्‍त वर्ष 2020-21 से लागू होगा. 

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1. करोड़ों कर्मचारियों को फायदा

केंद्र के अलावा ज्‍यादातर राज्‍य NPS अपना चुके हैं. करोड़ों राज्‍य कर्मचारियों को NPS का लाभ भी मिल रहा है. मोदी सरकार के इस प्रस्‍ताव से उन्‍हें बड़ा लाभ होगा. प्रस्‍ताव के मुताबिक रिटायरमेंट के समय NPS खाते से 60 फीसदी रकम की निकासी पर उन्‍हें कोई टैक्‍स नहीं भरना पड़ेगा. जबकि मौजूदा व्‍यवस्‍था में 40 फीसदी रकम ही टैक्‍स फ्री है और 20 फीसदी पर कर लगता है.

2. सरकार ने बढ़ाया योगदान

मोदी सरकार ने बीते साल अपने कर्मचारियों के NPS खाते में अपना योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया था. इसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिली थी. लाइव मिंट की खबर के मुताबिक कर्मचारियों का योगदान 10% ही रखा गया है. इससे कर्मचारियों के NPS खाते में रिटायरमेंट तक बड़ी रकम जमा होगा.

3. सेक्‍शन 80C का लाभ

केंद्र सरकार ने बजट में प्रस्‍ताव किया है कि टियर-टू NPS खाते में होने वाले योगदान को आयकर की धारा सेक्‍शन 80C के तहत मिलने वाली छूट में शामिल किया जाए. अगर फंड का लॉक इन पीरियड 3 साल है तो उसे टैक्‍स छूट के दायरे में लाना चाहिए.

क्‍या होता है NPS खाता

NPS में दो तरह के खाते होते हैं. Tier-1 और Tier-2. टियर-1 खाता यानि रिटायरमेंट खाता है, जो अनिवार्य होता है. टियर-2 खाता वैकल्पिक खाता होता है. इसमें निकासी की सुविधा होती है.