सरकार का हर अलर्ट मोबाइल पर पढ़ना बन जाएगा अनिवार्य! 30 सेकंड तक बजेगा मैसेज का अलार्म, आज से ही लागू हुआ नियम
डिजास्टर अलर्ट को फोन पढ़कर सुनाएगा भी. भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने Indian Wireless Telegraphy (Cell Broadcasting Service for Disaster Alerts) Rules, 2023 जारी किया है. नया आदेश आज से लागू होगा.
अगर अब तक आप मोबाइल पर आ रहे सरकारी मैसेज का अनदेखा कर रहे थे, तो जरूरी अपडेट आपके लिए है. सरकार ने इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी रूल्स,2023 के तहत कुछ अनिवार्य नियम लाए हैं. नए नियम आज से ही लागू हो गए हैं. इसके तक सरकार की ओर से मोबाइल पर भेजे गए मैसेज का अलर्ट कम से कम 30 सेकंड तक बजेगा. साथ ही भेजे मैसेज को पढ़े बिना स्क्रीन पर कुछ नहीं कर पाएंगे. क्योंकि जब तक मैसेज नहीं पढ़ा जाएगा तब तक स्क्रीन से मैसेज नहीं हटेगा.
खास बात यह है कि डिजास्टर अलर्ट को फोन पढ़कर सुनाएगा भी. भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने Indian Wireless Telegraphy (Cell Broadcasting Service for Disaster Alerts) Rules, 2023 जारी किया है. नया आदेश आज से लागू होगा.
क्या कहता है नियम?
- हर फोन पर हिन्दी और अंग्रेजी में ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीविंग अनिवार्य हुआ
- चाहे वो स्मार्टफोन हो या फीचर फोन उसपर मैसेज दिखना चाहिए
- ऐसे मैसेज के लिए लाइट, साउंड और वाइब्रेशन 30 सेकंड तक अनिवार्य हो गया है
- अलर्ट वाले मैसेज फोन में कम से कम 24 घंटे तक रहने चाहिए
- ये मैसेज स्क्रीन पर तब तक रहेगा जब तक यूजर उसको देख के acknowledge न कर ले
- फोन के फीचर लिस्ट में ब्रॉडकास्ट के लिए अलग कैटेगरी
- अलर्ट वाले मैसेज ऑडियो संदेश की तरह भी सुनाई देंगे
चरणबद्ध तरीके से फोन में अपडेट के निर्देश
- 6 महीने के बाद ब्रॉडकास्टिंग मैसेज वाले फोन का ही प्रोडक्शन
- कंपनियां 6 महीने में मौजूदा फोन पर इसके लिए जरूरी बदलावों और अपडेट भी करेंगी
- अगले साल यानी अप्रैल, 2024 से सभी फोन पर ये सुविधाएं अनिवार्य, इनबिल्ट होंगे डिजास्टर अलर्ट फीचर
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