Unemployment Allowance: छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने की योजना की तीसरी किस्त की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने कहा है कि भाजपा ने अपने 15 साल के शासनकाल में 98 करोड़ की राशि बेरोजगारों को दी. वहीं, कांग्रेस के शासनकाल में तीन माह में 80 करोड़ की राशि दी जा चुकी है.

तीसरी किस्त जारी

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मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 लाख 16 हजार 737 युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर किया.  मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme) के तहत बेरोजगारों के खातों में अब तक तीन किस्तों में 80 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. वर्तमान सरकार द्वारा तीन माह में 80 करोड़ की राशि दी जा चुकी है. 

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इन युवाओं को मिल रहा बेरोजगारी भत्ता

मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा, एक तरफ बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है. वहीं, युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे अब तक चार हजार लोगों को रोजगार मिला है. इसी तरह आवास के लिए 155 करोड़ की राशि जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल से हर माह 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हुई है. इस योजना का लाभ उन्हीं बेरोजगार युवाओं को मिल रहा है, जिनके परिवार की आय 2.50 लाख रुपये सालाना से कम है. इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को हर माह 2,500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है.

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स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग

बेरोजगारों को साथ ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दिया जा रही है और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जा रही है. बेरोजगारी भत्ता के तहत जो तय शर्तें हैं, उसके मुताबिक आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है. योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के एक अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा पास हो. साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में रजिस्टर्ड हो. आवेदन के वर्ष की एक अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेंडरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो.

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