पेट्रोल पंप हमेशा से मुनाफे वाला धंधा रहा है. यही वजह है कि हर कोई अपना पेट्रोल पंप खोलने की सोचता है. अगर आप भी पेट्रोल पंप (Petrol Pump) का मालिक बनना चाहते हैं तो आपके पास बेहतर मौका है. नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी पेट्रोल पंप खोलने के लिए कॉमर्शियल प्लॉट्स की ई-नीलामी (e-auction) करने जा रही है. पेट्रोल पंप के लिए कॉमर्शियल प्लाट की ई-नीलामी आज से शुरू हो गई है. आवेदन की आखिरी तारीख 22 नवंबर है.

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पेट्रोल पंप के लिए प्लॉट नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 22 नवंबर तक अप्लाई करना है. सिक्योरिटी डिपॉजिट या EMD (Earnest Money Deposit) के लिए 22 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी. यह वो डिपॉजिट है, जिसे रियल एस्टेट की बड़ी ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है. 22 नवंबर तक आवेदन मिलने के बाद 25 नवंबर तक बाकी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

ई-नीलामी में कैसे लें हिस्सा

पेट्रोल पंप के लिए कॉमर्शियल प्लॉट्स की ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए https://property.etender.sbi/SBI/ पर साइनअप करना होगा. यहां अपना लॉगिन (आईडी-पासवर्ड) बनाना होगी. नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आपका आवेदन तभी मान्य होगा, जब 22 नवंबर की शाम 5 बजे तक फीस जमा होगी. 22 नवंबर के बाद कोई फीस नहीं ली जाएगी. 

यहां पेट्रोल पंप के प्लॉट की होगी नीलामी

पेट्रोल पंप खोलने के लिए जिन प्लॉट्स की नीलामी होनी है. वो नोएडा के सेक्टर 47, 50, 69, 72, 105, 108, 122, 137, 143B, 155, 159 और 168 में हैं. इन सेक्टर्स में कुल 14 प्लॉट की नीलामी पेट्रोल पंप के लिए की जाएगी.

पूरी जानकारी के लिए इस लिंक पर https://property.etender.sbi/SBI/viewtender/7050 क्लिक करें.

ये हैं ई-नीलामी की शर्तें

नोएडा अथॉरिटी के पास किसी भी समय बिना कारण बताए पेट्रोल पंप के लिए प्लॉट आवेदन को रद्द कर सकती है. प्लॉट के लिए मिलने वाली सबसे ऊंची बोली को भी मान्य/अमान्य करार देने का अधिकार भी अथॉरिटी के पास होगा. किसी भी बिड को स्वीकार करने या रिजेक्ट करने या किसी भी तरह के बदलाव का अधिकार भी अथॉरिटी के पास सुरक्षित है. नीलामी को आगे बढ़ाने या टालने का अधिकार भी नोएडा अथॉरिटी के पास है.

बदल चुके हैं पेट्रोल पंप खोलने के नियम

सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में ढील दी थी. कैबिनेट ने पेट्रोल ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइंस में बदलाव को मंजूरी दी थी. नए फैसले से मौजूदा कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियां भी पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए आवेदन कर पाएंगी. नए फैसले के तहत कुल 250 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकती है.

पेट्रोल पंप खोलने से जुड़ी अहम जानकारी

  • पेट्रोल पंप खोलने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. 
  • उम्र की सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • कम से कम 10वीं तक की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए. 
  • कंपनी पेट्रोल पंप खोलने को लेकर विज्ञापन अखबार में जारी किया जाता है. इसमें सभी नियम, शर्तों का उल्लेख होता है. 
  • नियमों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति कंपनी की वेबसाइट से डीलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. 
  • आवेदन के बाद कंपनी के अधिकारी निरीक्षण करते हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल पंप खोलने पर पाबंदी लगा सकता है.

जमीन को लेकर ये हैं शर्तें

पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे जरूरी जमीन होती है. स्टेट या नेशनल हाइवे पर कम से कम 1200 से 1600 वर्गमीटर जमीन होनी चाहिए. शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 800 वर्गमीटर जगह होनी जरूरी है. खुद की जमीन न होने की स्थिति में लीज पर भी जमीन ली जा सकती है. इसके कागजात कंपनी को दिखाने होंगे. परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर जमीन हो सकती है. एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका कन्वर्जन करवाना होगा. प्रॉपर्टी के नक्शे, जमीन के कागजात, NOC की भी जांच होती है.

फंड नहीं है तब भी कर सकते हैं अप्लाई

अभी तक बिना पैसों के पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है. तय शर्तों के हिसाब से अकाउंट स्टेटमेंट देनी होती थी. अब तक शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख रुपये का बैंक डिपॉजिट और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 12 लाख रुपये का डिपॉजिट होना जरूरी था. लेकिन, सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, पेट्रोल पंप आवेनद के लिए फंड की जरूरत को खत्म कर दिया गया है. वहीं, जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी नियमों में छूट दी गई है.