NCLT: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने स्वान एनर्जी-इफको के ज्वाइंट वेंचर ट्रायम्फ ऑफशोर (Triumph Offshore) से कहा है कि वह अल्पांश शेयरधारक इफको के मुद्दों पर चर्चा के लिए 4 अप्रैल से पहले एक बोर्ड बैठक आयोजित करे. इफको (IFFCO) ने जलपोतों को संचालित करने की व्यवहार्यता के संबंध में कुछ सवाल उठाए थे. एनसीएलटी ने इफको की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख चार अप्रैल तय की है. न्यायाधिकरण ने हालांकि इफको को अंतरिम राहत देने से इनकार किया.

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इफको (IFFCO) ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी मंजूरी के बिना ज्वाइंट वेंचर कंपनी को कोई भी प्रस्ताव पारित करने और लोन के बदले कर्जदाता को शेयर/सिक्योरिटीज जारी करने से रोका जाए.

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ऐसे किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए इफको (IFFCO) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की अहमदाबाद पीठ के समक्ष दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि ट्रायम्फ ऑफशोर (Triumph Offshore) लोन का समय से पहले भुगतान कर रही है. इफको ने कहा कि इसके चलते ज्वाइंट वेंचर फर्म में उसकी हिस्सेदारी कम हो सकती है और यह उसके हितों के लिए हानिकारक है.

फर्टिलाइजर कंपनी इफको (IFFCO) के पास ट्रायम्फ ऑफशोर में 49% हिस्सेदारी है, जबकि स्वान एनर्जी लिमिटेड (SEL) 51% हिस्सेदारी के साथ बहुलांश हिस्सेदार है. ट्रायम्फ ऑफशोर के बोर्ड में स्वान एनर्जी के तीन, इफको (IFFCO) के 2 और 2 इंडिपेंडेट डायरेक्टर शामिल हैं.

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