राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली अभिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को नकदी के संकट में फंसी आईएलएंडएफएस के बोर्ड को समूह के बकाये का ब्योरा सौंपने को कहा. मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है.  

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सभी कदमों के लिए मंजूरी लेनी होगी

दिल्ली स्थित अपीली अभिकरण ने यह भी कहा कि आईएलएंडएफएस की कंपनियों के लिए सरकार की समाधान योजना पर कोई रोक नहीं होगी, हालांकि कंपनी समूह के समाधान के संबंध में उठाए जाने वाले सभी कदमों के लिए अपीली अभिकरण की मंजूरी लेनी होगी.

कर्जदाताओं ने की मांग

आईएलएंडएफएस के कर्जदाताओं ने शुक्रवार को अभिकरण से 'अंबर' कंपनियों को उनका बकाया सीनियर सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को चुकाने का निर्देश देने की मांग की. समाधान योजना के तहत सरकार ने आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों को उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर ग्रीन, अंबर और रेड की श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया है.

 

वित्तीय स्थिति के आधार पर रेटिंग

'ग्रीन' की श्रेणी में आने वाली कंपनियां अपने दायित्व की अदायगी करती रहेगी, जबकि 'अंबर' श्रेणी की कंपनियां सीनियर सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए सिर्फ संचालन संबंधी भुगतान दायित्व की पूर्ति कर सकती हैं. वहीं 'रेड' श्रेणी की कंपनी अपने भुगतान दायित्व की पूर्ति बिल्कुल नहीं कर सकती हैं.