केंद्र सरकार ने व्यापारियों व कारोबारियों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है. सरकार की ओर से जुलाई 17 से सितंबर 18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फॉर्म दाखिल करने की अंतिक तिथि को 31 अक्टूबर तक तक के लिए बढ़ा दिया है. वहीं जो लोग अब तक जीएसटी का रिटर्न दालिख नहीं कर सके हैं 31 अक्तूबर तक रिटर्न दाखिल करने पर उन पर देरी के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

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करदाताओं की संख्या अधिक होने के चलते लिया निर्णय

वित्त मंत्रालय ने एक जारी बयान में कहा गया कि यह देखा गया है कि जीएसटी रिटर्न का फॉर्म एक दाखिल करने वालों की संख्या काफी अधिक है. इसी को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

जीएसटी की घटी दरों का लाभ पहुंचाने को उठाए कदम

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) ने एक उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की है. इसके जरिये ग्राहक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कटौती का लाभ नहीं देने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे. इस हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 के जरिये उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे. इस नंबर पर ग्राहकों को जीएसटी कानून के तहत मुनाफाखोरी से संबंधित सूचनाओं की जानकारी मिल सकेगी तथा उनके सवालों का जवाब मिल सकेगा.

शाम छह बजे तक की जा सकती है शिकायत

उपभोक्ता इस हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर एक बजे और फिर डेढ़ बजे से शाम छह बजे तक कॉल कर सकते हैं. एनएए ने इस बारे में अपनी वेबसाइट पर सूचना डाली है. इसमें कहा गया है कि एनएए ने मुनाफाखोरी के खिलाफ शिकायतों को दर्ज करने के लिए यह हेल्पलाइन शुरू की है. जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू हुआ था. उसके बाद से जीएसटी परिषद कई मौकों पर विभिन्न उत्पादों पर कर की दर कम कर चुकी है.