GST काउंसिल: रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी, सिनेमा हॉल के टिकट को लेकर भी बड़ा फैसला
GST काउंसिल की 35वीं बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. साथ ही काउंसिल ने सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया.
GST रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ आधार नंबर से हो सकेगा. (फोटो: PTI)
GST रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ आधार नंबर से हो सकेगा. (फोटो: PTI)
GST काउंसिल की 35वीं बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. साथ ही काउंसिल ने सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया. सालाना GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है. बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो मल्टी स्क्रीन को लेकर रहा. काउंसिल ने मल्टी स्क्रीन सिनेमा हॉल के टिकट को लेकर बड़ा फैसला किया है. जीएसटी काउंसिल के मुताबिक, अब सभी कंपनियों को इलेक्ट्रोनिक टिकट जारी करना होगा. मतलब अब सभी मल्टीस्क्रीन में आपको ई-टिकट मिलेगा. GST काउंसिल के मुताबिक इस फैसले का मकसद टैक्स चोरी को रोकना है.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया. इसमें GST रिटर्न फाइल नहीं करने वाले कारोबारी अब ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे. साथ ही मुनाफाखोरी की धनराशि 30 दिन तक जमा नहीं करने वाली कंपनियों पर 20 फीसदी पेनल्टी लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई. बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 35वीं बैठक हुई.
आसानी से मिलेगा GSTN नंबर
रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण ने यह भी बताया कि किसी कारोबार के GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए पहले कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी। अब यह काम सिर्फ आधार से हो जाएगा. भूषण ने कहा कि जो लोग ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें कई दस्तावेजों की जगह सिर्फ आधार की डिटेल डालनी होगी. इसके बाद उनके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ जाएगा. इस OTP नंबर के जरिए ही आप अपने बिजनेस को आसानी से GSTN पोर्टल पर रजिस्टर करा GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर सकते हैं.
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर क्या हुआ फैसला?
GST काउंसिल ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST रेट 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और इलेक्ट्रिक चार्जर पर रेट 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का प्रस्ताव फिटमेंट कमिटी को भेज दिया गया है.
GSTAT बनाने को मंजूरी
काउंसिल ने राज्य और क्षेत्र आधारित GST अपीली ट्रिब्यूनल (GSTAT) बनाने को मंजूरी दे दी है. साथ ही कुछ राज्यों में एक से ज्यादा GSTAT होंगे. अब राज्यों में जीएसटी को लेकर अदालत बनेंगी. नेशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी को दो साल के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी गई.
07:26 PM IST