सरकार का बड़ा फैसला, IFSC की यूनिट्स को कुछ पेमेंट पर TDS से मिलेगी छूट, टैक्स कांप्लायंस का बोझ होगा कम
TDS: CBDT ने एक अधिसूचना में कहा कि फिनटेक, बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट एंटिटी, फाइनेंस कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे सेक्टर्स की आईएफएससी में स्थित यूनिट्स को भुगतान के लिए कोई टीडीएस नहीं काटना होगा.
TDS: सरकार ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में स्थित 14 सर्विस सेक्टर्स की यूनिट्स को किए जाने वाले कुछ भुगतानों को टीडीएस (TDS) प्रावधानों से 1 अप्रैल से छूट देने का फैसला किया है. इस छूट से टैक्स कम्पलायंस बोझ कम होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि फिनटेक, बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट एंटिटी, फाइनेंस कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे सेक्टर्स की आईएफएससी में स्थित यूनिट्स को भुगतान के लिए कोई टीडीएस नहीं काटना होगा.
1 अप्रैल से लागू होगा नियम
इस फैसले के बाद टीडीएस छूट पेशेवर/रेफ़रल शुल्क, ब्रोकरेज इनकम, बाहरी वाणिज्यिक उधार/ लो पर ब्याज, बीमा कमीशन, डिविडेंड और क्रेडिट रेटिंग शुल्क जैसे भुगतानों पर लागू होगी. अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी और इसमें दी गई छूट लगातार 10 आकलन वर्षों तक लागू होगी.
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गुजरात के गांधीनगर में मौजूद आईएफएससी को सरकार वित्तीय क्षेत्र के लिए कर-तटस्थ केंद्र के रूप में विकसित कर रही है. इस कदम पर नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के साझेदार अमित अग्रवाल ने कहा कि आईएफएससी (IFSC) में मौजूद इकाइयों को किए गए निर्दिष्ट भुगतान को टीडीएस से छूट देकर एक बड़ी राहत दी गई है.
पहले कुछ भुगतानों तक ही सीमित थी TDS छूट
पहले, टीडीएस (TDS) से छूट जहाजों और विमानों को पट्टे पर देने जैसे कुछ भुगतानों तक ही सीमित थी. लेकिन नई अधिसूचना ने इसके दायरे को व्यापक बना दिया है. अब आईएफएससी (IFSC) में स्थापित वित्त कंपनियों, बैंकिंग इकाइयों को बाह्य उधारी पर ब्याज, पेशेवर शुल्क, रेफरल शुल्क, लाभांश आय जैसे अलग-अलग भुगतान इसके दायरे में आ गए हैं.
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निर्धारित प्रक्रिया के तहत आईएफएससी इकाई द्वारा भुगतानकर्ता को फॉर्म नंबर एक पेश करना होगा जिसके बाद भुगतानकर्ता टीडीएस नहीं काटेगा. भुगतानकर्ता को टीडीएस विवरण में ऐसे सभी भुगतानों का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा.
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