Income Tax Forms 15CA/15CB deadline extended: सरकार ने इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से इनकम टैक्‍स फॉर्म 15C/15CB भरने के नियमों में एक बार फिर रियायत दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने मैनुअली फॉर्म  15CA/15CB भरने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ाकर 15 अगस्‍त 2021 कर दी है. पहले 15 जुलाई तक की छूट दी गई थी. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, इन दोनों फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है.  इनकम टैक्स के पोर्टल पर की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में होने वाली दिक्कत को देखते हुए CBDT ने डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है. 

15 अगस्‍त नई डेडलाइन 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सीबीडीटी ने अब इन फॉर्म को मैनुअल फाइल करने डेडलाइन बढ़ा दी है. अब टैक्सपेयर्स दोनों फॉर्म मैनुअल फॉर्मेट में अथराइज्‍ड डीलर को 15 अगस्‍त 2021 तक जमा कर सकते हैं. अथराइज्ड डीलर्स से दोनों फॉर्म 15 अगस्‍त 2021 तक स्वीकार करने के लिए कहा गया है. सीबीडीटी ने कहा है कि डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) जेनरेट करने के लिए दोनों फॉर्म को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा बाद में दी जाएगी. 

किसे भरना है ये फॉर्म

विदेश से आई किसी तरह की रकम (foreign remittance) के लिए अथराइज्‍ड कॉपी देने से पहले टैक्सपेयर्स को 15CB फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 15CA ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है. इससे पहले, इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग के नए पोर्टल में दिक्कत को देखते हुए फॉर्म 15CA/15CB को मैनुअल फॉर्मेट में सबमिट करने की डेडलाइन 15 जुलाई 2021 थी. 

नए I-T पोर्टल में दिक्‍कत 

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने 7 जून को नया पोर्टल लॉन्‍च किया था. नए पोर्टल के जरिए सरकार का मकसद रिटर्न फाइल करने से लेकर अन्‍य सभी दूसरे कम्‍प्‍लायंस को अधिक टैक्‍सपेयर फ्रेंडली बनाना है. लेकिन, नई वेबसाइट में लॉन्‍च के पहले दिन से दिक्‍कतें आ रही हैं. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतरमण ने खुद इन्‍फोसिस को इसे प्रायोरिटी पर ठीक करने के लिए कहा था. इन्‍फोसिस नए टैक्‍स पोर्टल को डेवलप करने वाली वेंडर है.