PM Kisan: कुछ भी कर लें लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेगा 19वीं किस्त का पैसा, कहीं आप भी तो इस लिस्ट में नही?
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत अब तक ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है.
PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है. ये राशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत अब तक ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है. इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 18 किस्तों में यह फायदा मिला है. साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से 18वीं किस्त में फायदा पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.58 करोड़ हो गई है.
पिछले साल अक्टूबर महीने में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 18वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किए थे. अब किसानों को 19वीं किस्त (PM Kisan 19th Installment) का इंतजार है. आपको बता दें कि पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का फायदा सभी किसानों को नहीं मिलता है. इस योजना का फायदा के कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
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कैसे करें PM Kisan के लिए आवेदन?
वैसे सभी पात्र भू-धारी किसान, जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फायदे से वंचित हैं, वे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं और 'Farmer Corner' के तहत Self Registration के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
पीएम किसान के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास खेती की जमीन होनी चाहिए. आवेदक के नाम से जमीन का जमाबंदी (दिनांक 01.02.2019 से पहले का) होना चाहिए और उसका बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक (DBT Enabled) होना जरूरी है.
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कौन किसान नहीं ले सकते पीएम किसान योजना का फायदा
- जिनके परिवार में पहले से एक सदस्य इस योजना के लाभार्थी हो.
- जिनके पास खुद की खेती योग्य जमीन नहीं है.
- आवेदक की उम्र दिनांक 01.02.2019 को 18 वर्ष पहले नहीं होता है.
- आवेदक संस्थागत भूमि के मालिक है.
- आवेदक/परिवार के अन्य सदस्य NRI है.
- जिनके परिवार के कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन हैं/रहे हैं.
- जिनके परिवार के कोई सदस्य केंद्र/राज्य के पूर्व/ वर्तमान मंत्री रहे हैं.
- जिनके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर/लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के वर्तमान/पूर्व सदस्य रहे हैं.
- जिनके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत/सेवानिवृत केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय/लोक उपक्रम के पदाधिकारी/ कर्माचारी/ सरकार के तहत संलग्न/ स्वायतता प्राप्त संस्थान के वर्तमान/ पूर्व पदाधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़कर) हों.
- जिनके परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त कंडिका में वर्णित संस्थान के सभी सेवानिवृत कर्मी हों और जिनका मासिक पेंशन 10,000 रुपये या इससे अधिक है (चुर्थवर्गीयल कर्मी को छोड़कर).
- जिनके परिवार के किसी सदस्य ने गत वर्ष में आयकर (Income Tax) का भुगतान किया हो.
- जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक/अभियंता/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट से संबंधित पेशवर निकाय से निबंधित हो और प्रैक्टिस कर रहे हों.
e-KYC अनिवार्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का फायदा लेने के लिए ऑनलाइन eKYC अनिवार्य है. eKYC के माध्यम से किसान अपने आधार कार्ड को योजना से लिंक कर सकते हैं, जिससे उनके खाते में सीधे राशि का ट्रांसफर हो सके. किसान अपनी eKYC करवाएं और योजना का फायदा उठाएं.
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यहां करें संपर्क
अधिक जानकारी के लिए अपने किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. एक परिवार के एक ही सदस्य इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं.