Cashew Export: काजू (Cashew) और संबंधित उत्पाद के एक्सपोर्ट पर अब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी (APEDA) फैसला लेगा.  डायरेक्टर जेनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, APEDA को Cashew Export Promotion Council of India की सभी शक्तियां दी गई हैं. DGFT के नोटिफिकेशन में कहा है कि APEDA अब RCM सर्टिफिकेजारी जारी करेगी.

1955 में हुई CEPCI की स्थापना

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बता दें कि कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (CEPCI) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1955 में काजू उद्योग के सक्रिय सहयोग से भारत से Cashew Kernels और Cashew Shell Liquid के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी.

काउंसिल विभिन्न काम को करने के लिए जरूरी इंस्टीट्यूनशल फ्रेमवर्क प्रदान करती थी जो Cashew Kernels और Cashew Shell Liquid के एक्सपोर्ट को तेज करने और बढ़ावा देने का काम करती थी.

APEDA के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रोडक्ट्स-

APEDA के अधिकार क्षेत्र में अब ये प्रोडक्ट्स आएंगे.

  • फल, सब्जी और उसके प्रोडक्ट्स
  • मीट और मीट प्रोडक्ट्स
  • पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स
  • डेयरी प्रोडक्ट्स
  • मिष्ठान, बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट्स
  • शहद, गुड़ और शुगर प्रोडक्ट्स
  • कोको और इसके प्रोडक्ट्स, सभी तरह के चॉकलेट
  • अल्कोहलिक और नॉन-अल्कोहलिक बेवरेजेज
  • अनाज और अनाज प्रोडक्ट्स
  • groundnuts, peanuts और अखरोट
  • अचार, चटनी और पापड़
  • ग्वार गम (gaur gum)
  • Floriculture और फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स
  • हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स
  • Cashew Kernels
  • Cashewnut Shell Liquid
  • Kardanol