बिजनेस करने के लिए सरकार दे रही ₹10 लाख की खास सहायता, जल्दी करें आवेदन, इस तारीख के बाद नहीं मिलेगा मौका
Mukhyamantri Udyami Yojna: राज्य सरकार युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दे रही है. इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
Mukhyamantri Udyami Yojna: अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए यह खबर बड़े काम की है. दरअसल, बेरोजगार युवाओं को रोजगार करने और उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है. राज्य सरकार युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दे रही है. इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ध्यान रखें, आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है.
बता दें कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 (Mukhyamantri Udyami Yojana) के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है. विभाग की वेबसाइट https://udyai.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन करना होगा.
ये भी पढ़ें- अरहर की खेती बनेगी फायदे का सौदा, बीज पर सरकार दे रही है 80% सब्सिडी, फटाफट करें अप्लाई
कौन कर सकता आवेदन
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो.
- कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो.
- उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो.
- यूनिट प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP या Pvt. Ltd. Company हो.
- प्रोपराइटरशिप बिजनेस उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाएगा.
जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवेदक का Live फोटोग्राफ, आवेदक का हस्ताक्षर.
ये भी पढ़ें- Alert! PM Kisan के नाम पर आप न हो जाएं ठगी का शिकार, भूलकर भी न करें ये गलती
कैसे करें आवेदन
- सबसे पहले उद्यमी पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ के जरिए ऑनलाइन आवेदन करें.
- निर्धारित तारीख तक मिले कुल आवेदनों के विरुद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन का प्रारंभिक रूप से चयन किया जाएगा.
- प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन कम्प्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा.
- चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी की जाएगी.
- स्क्रूटनी के बाद जरूरी कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा.
10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चुने गए प्रोजेक्ट को लगाने और शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है. इसमें कुल प्रोजेक्ट का 50 फीसदी अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान और बाकी 50 फीसदी अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त लोन (Interest Free Loan) (युवा उद्यमी योजना के मामले में 1 फीसदी का ब्याज के साथ) के रूप में दिया जाएगा. यानी आपको 5 लाख रुपए फ्री में मिल जाते हैं.
ये भी पढ़ें- सरकार का बड़ा ऐलान! प्राकृतिक खेती करें किसान, खाते में 3 साल तक पैसे भेजेगी सरकार
इन स्टेप्स को फॉलो कर भरें फॉर्म
Step 1- https://udyami.bihar.gov.in/ पर विजिट करें.
Step 2- फॉर्म में अपना नाम, ई-मेल आईडी, लिंग, मोबाइल और आधार नंबर भरें.
Step 3- ओटीपी भरकर पंजीकरण पूरा करें. आप अपना आधार और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
Step 4- अब एक फॉर्म खुलेगा उसमें अपना पर्सनल डिटोल जैसे नाम पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता भरें. इसी फॉर्म में आपको अपना प्रोजेक्ट का डिटेल भी भरना है.
Step 5- एजुकेशन सर्टिफिकेट बैंक डिटेल अपलोड करें.
Step 6- अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने है जैसे जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र और प्रोफाइल फोटो, सिग्नेचर अपलोड करें.
Step 7- फॉर्म को जांच कर सबमिट करें.
Step 8- आप अपना इनरोलमेंट नंबर सेव कर रख लें.
नोट: आवेदन उसी जिले में अपने प्रोजेक्ट को स्थापित करेंगे जिस जिले का स्थायी निवासी है, वरना उनके आवेदन को रद्द कर दी जाएगी. आवेदन आवेदन करते समय प्रोजेक्ट का चयन सावधानीपूर्वक करें, एक बार प्रोजेक्ट चयन के बाद उसमें परिवर्त नहीं किया जाएगा.